Thursday, January 29, 2026
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UGC रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर किस नेता ने दिया कैसा रिएक्शन, जानें

UGC ने नए रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अलग-अलग रिएक्शन दिए हैं। जानें किसने क्या कहा।

Edited By: Vinay Trivedi
Published : Jan 29, 2026 01:54 pm IST, Updated : Jan 29, 2026 02:14 pm IST
UGC regulations 2026- India TV Hindi
Image Source : PTI/ANI UGC के नए नियम पर रोक को लेकर नेताओं के रिएक्शन।

नई दिल्ली: UGC ने नए रेगुलेशन के भारी विरोध के बीच, सुप्रीम कोर्ट में आज (गुरुवार को) सुनवाई के दौरान उसपर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई गाइडलाइन की भाषा स्पष्ट नहीं है। इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राजनीतिक पार्टियों ने अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जहां इसका स्वागत किया है तो वहीं, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी सरकार पर भी आरोप मढ़े। पढ़ें UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिएक्शन।

UGC रेगुलेशन पर नेताओं का रिएक्शन

ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है। UGC की गाइडलाइन असंवैधानिक थी।' वहीं, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'सरकार का काम शांति बनाए रखना है, लेकिन वे धर्म और जाति के नाम पर हिंसा भड़काते हैं ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटके। मैं इस ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं।'

कांग्रेस सांसद ने की फिर से चर्चा की मांग

वहीं, कांग्रेस की MP रंजीत रंजन ने कहा, 'इस संवेदनशील मुद्दे पर फिर से चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को जाति के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। यह सुनिश्चित करना चाहिए।'

MP बेनीवाल ने की आरक्षण बढ़ाने की मांग

RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, 'अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों समेत किसी भी छात्र के साथ छेड़छाड़ या अपमान करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। अब सरकार को तय करना पड़ेगा कि वह क्या करेगी। हम सामान्य वर्ग के खिलाफ नहीं हैं। जनगणना के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया जाना चाहिए।'

अभी रोक लगी है खारिज नहीं हुआ- संजय निषाद

योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा, 'कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। कोर्ट में अभी ट्रायल होगा, कोर्ट ने सिर्फ रोक लगाई है, इसे खारिज नहीं किया है। रोक और खारिज करना दो अलग शब्द हैं। हम तो पहले भी कहते रहे हैं कि कोई भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए और कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। ये नियम होना चाहिए।'

ये भी पढ़ें- UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई

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