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खरगोन दंगे के आरोपी का घर उचित प्रक्रिया के पालन के बिना नहीं ढहाया जाएगा: मध्य प्रदेश सरकार

 Published : Apr 22, 2022 05:05 pm IST,  Updated : Apr 22, 2022 05:05 pm IST

राज्य सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद कोर्ट ने 45 वर्षीय महिला की याचिका का निपटारा कर दिया। 

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Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan. Image Source : PTI

Highlights

  • खरगोन दंगे में गिरफ्तार फिरोज खान उर्फ सैजू की पत्नी फरीदा बी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
  • फरीदा ने आशंका जताई थी कि प्रशासन उनका घर उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ढहा सकता है।
  • राज्य सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद कोर्ट ने 45 वर्षीय महिला की याचिका का निपटारा कर दिया।

इंदौर: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि खरगोन के सांप्रदायिक दंगे के एक गिरफ्तार आरोपी के घर का कथित अतिक्रमण उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं हटाया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से यह बात ऐसे वक्त कही गई है, जब खरगोन दंगे के बाद इस कस्बे में प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं।

आरोपी की पत्नी ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

खरगोन दंगे में कथित भूमिका के चलते गिरफ्तार फिरोज खान उर्फ सैजू की पत्नी फरीदा बी (45) ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आशंका जताई कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनका घर उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ढहा सकता है। हाई कोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला के सामने गुरुवार को याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इस मामले में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बुलडोजर के साथ आरोपी के घर पहुंच गई थी पुलिस
राज्य सरकार की ओर से दिए गए इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने 45 वर्षीय महिला की याचिका का निपटारा कर दिया। फरीदा बी के वकील अशहर वारसी ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि उनकी मुवक्किल के शौहर फिरोज खान को खरगोन दंगे में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारसी ने दावा किया कि खरगोन में प्रशासन का अमला फरीदा बी के घर बुलडोजर के साथ बुधवार को पहुंचा था और उसने वहां कथित अतिक्रमण हटाने का कदम उठाने की बात कही थी।

‘प्रशासन ने मेरी मुवक्किल को कोई नोटिस नहीं दिया है’
वकील ने कहा, ‘खरगोन के तवड़ी मोहल्ले में करीब 1,800 वर्ग फुट पर बने इस घर का अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने मेरी मुवक्किल को कोई नोटिस नहीं दिया है।’ खरगोन के प्रभारी पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि 10 अप्रैल को रामनवमी की शोभायात्रा निकलने के बाद हुए दंगे के मामले में गिरफ्तार फिरोज खान उर्फ सैजू पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि खान पर दंगे के दौरान पथराव के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है।

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