लोकसभा ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित केंद्रीय पास हुआ GST बिल, एकीकृत जीएसटी विधेयक, मुआवजा जीएसटी विधेयक और संघ राज्य जीएसटी विधेयक 2017 को पारित कर दिया है।
सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित सहायक विधेयकों को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। इस पर 28 मार्च को ही चर्चा भी हो सकती है।
सरकार GST को लागू करने संबंधी चार विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्री मंडल पहले ही चार पूरक विधेयकों को अपनी मंजूरी दे चुका है।
GST को जल्द लागू करने के लिए सरकार इससे जुड़े चार विधेयकों को आज संसद में पेश कर सकती है। वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज यह जानकारी दी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने शनिवार को केंद्रीय GST (CGST) और इंटीग्रेटेड GST (IGST) विधेयकों को हरी झंडी दे दी है।
GST परिषद ने प्रस्ताव किया है कि मॉडल GST विधेयक में कर की अधिकतम दर, प्रस्तावित 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत तक रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने मंगलवार (28 फरवरी) को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) सभी राज्यों में 1 जुलाई से लागू होगा।
करदाताओं पर अधिकार क्षेत्र को लेकर GST परिषद में गतिरोध बने रहने के साथ GST 1 जुलाई से लागू हो सकता है। उद्योग को खुद को तैयार करने के लिए वक्त चाहिए होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 18 अक्टूबर से तीन दिन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इसमें GST दर पर फैसला किया जाना है।
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