Sunday, February 01, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. उत्तर प्रदेश
  3. ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत के फैसले के बाद जुमे की नमाज पर बंदी की अपील, सर्कुलर जारी

ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत के फैसले के बाद जुमे की नमाज पर बंदी की अपील, सर्कुलर जारी

जारी पत्र में जिला जज वाराणसी के फैसले का जिक्र करने के साथ कौम तक यह भी संदेश पहुंचाया है कि ज्ञानवापी में पूजा-पाठ शुरू करा दी गई है, ऐसे में जुमे की नमाज की आड़ में शहर एवं देश का मौहाल खराब ना हो।

Reported By : Ruchi Kumar Edited By : Malaika Imam Published : Feb 01, 2024 10:09 pm IST, Updated : Feb 02, 2024 06:23 am IST
ज्ञानवापी मामला- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO ज्ञानवापी मामला

वाराणसी: शहर-ए-काजी और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी बनारस के जनरल सेकेट्री अब्दुल बातिन नोमानी ने गुरुवार देर शाम शहर के मुसलमानों के हर बिरादरी को लेकर जुमे की नमाज पर बंदी का फरमान जारी किया है। दरसअल, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद शहर के उलमा, सरबराहाने कौम, मोअज्जीनों, मुश्तरका इज्तिमा के समर्थन के साथ जारी पत्र में न सिर्फ जिला जज वाराणसी के फैसले का जिक्र किया गया है, बल्कि अपने कौम तक यह भी संदेश पहुंचाया है कि आनन-फानन में ज्ञानवापी में पूजा-पाठ शुरू करा दी गई है, ऐसे में जुमे की नमाज की आड़ में शहर एवं देश का मौहाल खराब ना हो और अमन व चैन कायम रहे, इसके लिए जुमे की नमाज पर अपने-अपने कारोबार बंद रखने, बेवजह घर से बाहर न जाने और अपने इलाके में ही जुमे की नमाज अदा करने और हो सके तो अपने घर में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। 

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से जारी सर्कुलर

Image Source : INDIATV
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से जारी सर्कुलर

इंतेजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट का किया रुख 

दरअसल, वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने का आदेश सुनाया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में गुरुवार को पहली बार पूजा हुई। वहीं, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाना में हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना की अनुमति देने के वाराणसी की अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का गुरुवार को रुख किया। इंतेजामिया कमेटी के वकील एसएफए नकवी ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के महानिबंधक के समक्ष आवेदन किया है। 

व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत

अदालत में दाखिल अपील में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी मंडल और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेंद्र कुमार पाठक को पक्षकार बनाया गया है। इससे पूर्व दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वाराणसी की जिला अदालत के आदेश के खिलाफ इंतेजामिया कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा था। वाराणसी की अदालत ने बुधवार को हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाना में पूजा अर्चना करने की इजाजत दी थी। अदालत ने कहा था कि जिला प्रशासन अगले सात दिनों के भीतर इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करे। 

- अश्विनी त्रिपाठी की रिपोर्ट के साथ

ये भी पढ़ें- 

जापान सरकार का वो फैसला, एक लड़की के लिए चलाई 3 साल ट्रेन

VIDEO: नागपुर CP का तबादला, रथ में बैठा आला अधिकारियों ने दी विदाई, भाषण के दौरान हुए भावुक

अब शशि थरूर ने बताया GDP का अर्थ, लोकसभा चुनाव के नतीजे पर बोले- पिक्चर अभी बाकी है

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।

Advertisement
Advertisement
Advertisement