Wednesday, May 08, 2024
Advertisement

लोकसभा चुनाव से पहले बाहुबली धनंजय सिंह को झटका, जौनपुर से बरेली जेल में किया गया शिफ्ट

पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लोकसभा चुनाव से पहले जौनपुर से बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी बत्नी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं।

Mangal Yadav Written By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Updated on: April 27, 2024 12:04 IST
पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की फाइल फोटो- India TV Hindi
Image Source : FILE-PTI पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की फाइल फोटो

जौनपुरः अपहरण और रंगदारी के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद  जेल में बंद पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को शनिवार को बरेली जेल स्थानांतरित कर दिया गया। धनंजय सिंह की पत्नी और जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी जौनपुर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की उम्मीदवार हैं। धनंजय सिंह छह मार्च से जौनपुर के जिला कारागार में बंद थे। रंगदारी और अपहरण के एक मामले में जिले की एक अदालत ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई है। 

 

 

हाई कोर्ट आज सुना सकता है फैसला

मिली जानकारी के अनुसार, धनंजय सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट के फैसले से पहले धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके एक सहयोगी द्वारा दाखिल आपराधिक अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली थी। जौनपुर की सांसद-विधायक अदालत से रिकॉर्ड तलब किया था जिसके जरिए इन्हें नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक के अपहरण और फिरौती के एक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। 

धनंजय सिंह की पत्नी को मिला है बसपा से टिकट

धनंजय सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायालय से मिली सजा पर रोक लगाए जाने और अंतिम फैसले तक जमानत पर रिहा किए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट से अगर धनंजय सिंह को राहत मिली तो वह खुद जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। अभी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा ने टिकट दिया है। धनंजय सिंह पहले भी बसपा से सांसद रह चुके हैं।

धनंजय सिंह को मिली है सात साल की सजा

बता दें कि जौनपुर की सांसद-विधायक अदालत ने छह मार्च 2024 को पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को 2020 के एक मामले में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला जल निगम के अधिकारी अभिनव सिंघल के अपहरण और फिरौती से जुड़ा है। सिंघल उस समय नमामि गंगे के परियोजना प्रबंधक के तौर पर तैनात थे। धनंजय सिंह और उनके साथी के खिलाफ 2020 में जौनपुर जिले के लाइन बाजार पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (अपहरण), 386 (फिरौती), 506 (आपराधिक धमकी), 120-बी (षड़यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

रिपोर्ट- सुधाकर शुक्ल, जौनपुर

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें उत्तर प्रदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement