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गणपति विसर्जन को लेकर इस शहर में 1 अक्टूबर तक शराब पर प्रतिबंध

गणपति विसर्जन के मद्देनजर बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में 1 अक्टूबर तक शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि बार, रेस्तरां, शराब की दुकानों, पब और मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड (एमएसआईएल) के आउटलेट द्वारा शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Published : Sep 21, 2023 08:21 pm IST, Updated : Sep 21, 2023 08:45 pm IST
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Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE बेंगलुरु पुलिस ने जारी किया आदेश

गणपति विसर्जन के मद्देनजर बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में 1 अक्टूबर तक शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि बार, रेस्तरां, शराब की दुकानों, पब और मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड (एमएसआईएल) के आउटलेट द्वारा शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, यह आदेश CL-4 और CL-6A लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा। 

अप्रिय घटना को रोकने के लिए लगाया बैन

बता दें कि शहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूसों के मद्देनजर बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने बुधवार को 21 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच कई स्थानों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। पुलिस ने कहा, "शहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर पुलिस विभाग ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 30 सितंबर तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।"

शहर के किन इलाकों में रहेगा प्रतिबंध

पुलिस के इस आदेश में कहा गया है कि गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, मध्य, उत्तर-पूर्व, पूर्व और उत्तर डिवीजन पुलिस स्टेशनों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 22 सितंबर को बेंगलुरु नॉर्थ जोन के हेब्बल, जेपी नगर, संजय नगर पुलिस स्टेशन में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं 23 सितंबर को, 24 सितंबर को पूर्वी क्षेत्र के डीजे हल्ली, पुलाकेशी नगर, भारतीनगर पुलिस स्टेशन में तेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इसके अलावा 24 सितंबर को ईस्ट डिवीजन के कमर्शियल स्ट्रीट, शिवाजीनगर, हलासुरू गेट पुलिस स्टेशन में 25 सितंबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है।

इस आदेश के मुताबिक, "उत्तर पूर्वी डिवीजन के यलहंका उपनगर, कुडिगेहल्ली, यलहंका और विद्यारण्यपुर पुलिस स्टेशनों में 23 सितंबर की शाम 6 बजे से 25 सितंबर की सुबह 6 बजे तक और सेंट्रल डिवीजन के हाई ग्राउंड स्टेशन में 30 सितंबर की सुबह 6 बजे से 1 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है।"

गौरतलब है कि मंगलवार को दस दिवसीय गणेश चतुर्थी शुरू होते ही, देशभर में भक्तों ने अपने-अपने अनूठे तरीके से भगवान गणेश का स्वागत किया।

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