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SIR 2.0: कैसे जांचें कि BLO ने आपका गणना फॉर्म ECI पोर्टल पर अपलोड किया है या नहीं? बेहद सरल है प्रक्रिया

Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd Published : Dec 10, 2025 07:29 pm IST, Updated : Dec 10, 2025 07:29 pm IST

मतदाता सूची में चल रहे SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बीच मतदाता अब ये भी चेक कर सकते हैं कि उनके फॉर्म को BLO ने चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया है या नहीं।

SIR- India TV Hindi
Image Source : PTI/VOTERS.ECI.GOV.IN-SCREENGRAB ECI पोर्टल पर चेक करें कि फॉर्म अपलोड हुआ या नहीं

नई दिल्ली: देश में मतदाता सूची में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में तमाम मतदाताओं ने अपने SIR फॉर्म को भरकर जमा कर दिया है। अगर आपने भी ऐसा किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके गणना फॉर्म को BLO द्वारा चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया गया है या नहीं, तो इसे जांचने की प्रक्रिया बेहद सरल है। 

दरअसल चुनाव आयोग ने एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू की है, जिससे मतदाता यह जांच सकते हैं कि उनके फॉर्म डिजिटल हो गए हैं या नहीं।

चुनाव आयोग के पोर्टल पर आपका फॉर्म अपलोड हुआ या नहीं, ऐसे करें चेक- 

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं और Special Intensive Revision (SIR) – 2026 सेक्शन के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन ‘Fill Enumeration Form’ पर क्लिक करें।

स्टेप 2: अपने मोबाइल नंबर या EPIC नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें। पहली बार उपयोगकर्ताओं को आगे बढ़ने से पहले साइन अप करना होगा।

स्टेप 3: अपना राज्य चुनें और अपना EPIC नंबर दर्ज करें। इसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें। 

स्टेप 4: अपने फॉर्म की स्थिति देखें। 

फिर क्या होगा?

अगर BLO ने आपका गणना फॉर्म पहले ही अपलोड कर दिया है, तो स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा कि "आपका फॉर्म पहले ही जमा कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें।" यदि यह पुष्टिकरण दिखाई नहीं देता है, तो पोर्टल स्वचालित रूप से एक खाली गणना फॉर्म खोलेगा, जो दर्शाता है कि डेटा अभी तक अपलोड नहीं किया गया है।

यदि डिटेल्स गायब हों तो क्या करें?

अगर स्थिति "सबमिट" नहीं दिखाई देती है, तो मतदाताओं को प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बीएलओ चरणबद्ध तरीके से फॉर्म अपलोड करना जारी रखे हुए हैं। यदि पोर्टल गलत डिटेल्स या अप्रत्याशित "सबमिट" स्थिति दिखाता है, तो मतदाताओं को स्पष्टीकरण के लिए नियुक्त बीएलओ से संपर्क करना चाहिए।

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