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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मानहानि के मुकदमे पर लगी रोक; अमित शाह से जुड़ा है मामला

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के एक मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया है। ये मुकदमा गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान देने पर दर्ज कराया गया था।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Amar Deep Published : Jan 20, 2025 12:19 pm IST, Updated : Jan 20, 2025 12:19 pm IST
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत।- India TV Hindi
Image Source : PTI/FILE राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 

झारखंड में चल रहा था मुकदमा

बता दें कि झारखंड में चल रहे मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया है। 

क्या बोले राहुल गांधी के वकील

वहीं राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर आप प्रभावित पक्ष नहीं हैं, तो आप मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था, जिस वजह से उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मुकदमे पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दिया था।

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