Friday, December 13, 2024
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VIDEO: मछली लेने गए मछुआरे दंपति की स्कूटी को कार ने मारी जोरदार टक्कर, पत्नी की मौत

मुंबई के वर्ली इलाके से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक कार ने स्कूटी पर जा रहे दंपति को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

Reported By : Atul Singh Edited By : Malaika Imam Published : Jul 07, 2024 11:00 IST, Updated : Jul 07, 2024 11:30 IST
हिट एंड रन केस- India TV Hindi
हिट एंड रन केस

मुंबई में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। इस बीच, वर्ली इलाके से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक कार ने स्कूटी पर जा रहे मछुआरे और उनकी पत्नी को पीछे से ठोकर मार दी। इस घटना में मछुआरे की पत्नी की मौत हो गई, जबकि कार ड्राइवर फरार है। यह घटना रविवार सुबह 5:30 की है, जब बाइक पर सवार पति-पत्नी वर्ली के एट्रिया मॉल के सामने से गुजर रहे थे। 

मछली लेकर वापस लौट रहे थे दंपति 

पुलिस के मुताबिक, वर्ली कोलीवाडा इलाके में रहने वाले ये दंपति रविवार सुबह ससून डॉक मछली लेने के लिए गए थे। जब वह मछली लेकर वापस आ रहे थे, उसी वक्त उनकी स्कूटी को एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना के बाद ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने कार जब्त कर ली। हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में वर्ली पुलिस आगे की जांच में जुटी है।

पुणे पोर्शे केस में आरोपी ने पूरी की एक शर्त

इससे पहले पुणे से एक हीट एंड रन का मामला सामने आया था। अमीरजादे नाबालिग युवक ने पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला था। इस हादसे में मारे गए युवक और युवती दोनों की उम्र 24 साल थी और वह आईटी कंपनी में जॉब करते थे। इस मामले में कोर्ट के निबंध लिखने के बाद आरोपी को छोड़ दिया गया था। 18-19 मई की रात हादसे के बाद जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित कुल 7 शर्तों पर जमानत दी थी।

हालांकि, पुलिस की मांग और लोगों के आक्रोश के बाद जुवेनाइल बोर्ड ने अपने फैसले में संशोधन किया था। 22 मई को बोर्ड ने आरोपी को बाल सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया था। हालांकि, 25 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि आरोपी पर जुवेनाइल बोर्ड के आदेश की सभी शर्तें लागू रहेंगी। बाल सुधार गृह से निकलने के बाद नाबालिग ने 3 जुलाई को निबंध लिखने की एक शर्त पूरी की थी।

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