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ममता बनर्जी के खिलाफ राज्यपाल का मानहानि केस, बुधवार को है सुनवाई, जानें पूरा मामला

Edited By: Dhyanendra Chauhan @dhyanendraj Published : Jul 02, 2024 11:48 pm IST, Updated : Jul 02, 2024 11:50 pm IST

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी के खिलाफ 28 जून को कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ सीएम के खिलाफ सुनवाई करने वाली है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO-PTI पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया है। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि के केस पर बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है।

28 जून को दर्ज कराया था मानहानि का मामला

राज्यपाल आनंद बोस ने 28 जून को ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि राजभवन में होने वाली गतिविधियों के कारण उन्हें वहां जाने में डर लगता है।

न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ करेगी सुनवाई

कलकत्ता हाई कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, बोस द्वारा बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि के केस पर बुधवार को न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ के समक्ष सुनवाई की जानी है। 

आरोपों के बाद क्या बोले थे राज्यपाल?

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी व अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद राज्यपाल ने कहा था कि जन प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गलत और बदनामीपूर्ण धारणा न बनाएं। 

ममता ने राजभवन को लेकर कही थी ये बात

राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान 27 जून को बनर्जी ने दावा किया था कि महिलाओं ने उन्हें बताया है कि वे राजभवन में हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वहां जाने से डर रही हैं। इसके बाद से ही राज्यपाल ने सीएम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही थी।

राज्यपाल के खिलाफ लगा था छेड़छाड़ का आरोप

बता दें कि 2 मई को राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने बोस के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की थी। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

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