Sunday, May 19, 2024
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पासपोर्ट बनवाना हुआ अब और भी आसान, जानिए कैसे बनवाए

नई दिल्ली: विदेशों में हवाई यात्रा के लिए जरूरी पासपोर्ट को बनवाना आमतौर पर मुश्किल समझा जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है। लेकिन इसके लिए आपको

India TV Business Desk
Updated on: June 26, 2015 16:50 IST

passport

ऐप्लिकेशन फॉर्म:

फॉर्म नं. 1.
इस फॉर्म का इस्तेमाल नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने, पासपोर्ट को री-इश्यू कराने, गुम या फटे हुए पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट लेने, नाम या
फोटो में तब्दीली या फिर पासपोर्ट के पेज खत्म होने पर किया जाता है।
बच्चों के पासपोर्ट के लिए भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है।

फॉर्म नं. 2
इस फॉर्म का इस्तेमाल पासपोर्ट रिन्यू कराने, N.O.C, ESR (इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) स्टांप हटवाने, पति/पत्नी का नाम शामिल कराने, एड्रेस में तब्दीली आदि कराने के लिए किया जाता है।

क्या डॉक्युमेंट है जरूरी-
1. अड्रेस-प्रूफ - राशनकार्ड, पानी या लैंडलाइन फोन या बिजली का बिल, बैंक पासबुक, तीन साल के इनकम-टैक्स रिटर्न की कॉपी, वोटर आई-कार्ड, पति/पत्नी के पासपोर्ट की कॉपी, बच्चों के मामले में पैरंटस के पासपोर्ट की कॉपी। एड्रेस-प्रूफ के तौर पर सिर्फ राशनकार्ड की कॉपी लगाना काफी नहीं है। इसके साथ ऊपर लिखे गए प्रमाणों में से कोई एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र लगाना होगा।  
2. जन्मतिथि का प्रमाण, अंतिम स्कूल या किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे आवेदक मैजिस्ट्रेट या नोटेरी द्वारा अटैस्टेड ऐफिडेविट लगाएं। अगर आवेदक का जन्म 26.1.89 को या उसके बाद हुआ है तो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा।
ECNR के लिए- पासपोर्ट पर ईसीआर स्टांप नहीं लगाई जाती, तो माना जाएगा कि आवेदक को ईसीएनआर (इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड) का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके लिए दसवीं या उससे अधिक शैक्षिक योग्यता का सर्टिफिकेट, पेशेवर डिग्रीधारक जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, अध्यापक, वैज्ञानिक, ऐडवोकेट, मान्यता प्राप्त पत्रकार, सरकारी अधिकारी आदि अपनी डिग्री का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं।

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