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लाल किला हिंसा: अदालत ने दीप सिद्धू की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Feb 23, 2021 06:45 pm IST,  Updated : Feb 23, 2021 06:45 pm IST

दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला हिंसा मामले में कार्यकर्ता-अभिनेता दीप सिद्धू को मंगलवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

लाल किला हिंसा: अदालत ने दीप सिद्धू की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई- India TV Hindi
लाल किला हिंसा: अदालत ने दीप सिद्धू की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई Image Source : PTI

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला हिंसा मामले में कार्यकर्ता-अभिनेता दीप सिद्धू को मंगलवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि केन्द्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया और इसी बीच कुछ लोगों ने लाल किले पर चढ़कर ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडा लगा दिया। 

इस दौरान आईटीओ पर बड़ी संख्या में किसानों की पुलिस से झड़प हुई और तोड़-फोड़ की घटना भी हुई। सिद्धू को इस मामले में सात दिनों की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समरजीत कौर की अदालत में पेश किया गया था। इससे पहले पुलिस द्वारा सिद्धू को लाल किले की घटना के लिए भड़काने वाला मुख्य आरोपी बताए जाने पर अदालत ने अभिनेता को पुलिस हिरासत में भेजा था। फिर 16 फरवरी को सात दिन के लिए हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई थी।

पुलिस का आरोप है कि सिद्धू किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा को उकसाने के मुख्य आरोपियों में से एक है। पुलिस ने कहा था कि ऐसे वीडियो हैं, जिसमें सिद्धू को कथित तौर पर घटना स्थल पर देखा जा सकता है। पुलिस ने आरोप लगाया है, ‘‘वह भीड़ को उकसा रहा था। वह हिंसा करने वालों में से एक है। सह-षडयंत्रकारियों की पहचान के लिए कई सोशल मीडिया अकाउंटों की जांच जरूरी है। वहीं, उसका स्थायी पता नागपुर दिया गया है जबकि आगे के खुलासों के लिए पंजाब और हरियाणा के कई स्थानों पर जांच करने के लिए जाने की जरूरत है।’’

पुलिस ने आरोप लगाया, ‘‘ वह उन लोगों के साथ बाहर निकलता देखा जा सकता है जिन्होंने लाल किले पर धार्मिक झंडे लगाए और उसे बधाई दी। वह बाहर आया, ऊंचे स्वर में भाषण दिया और भीड़ को उकसाया। वह लोगों को भड़काने का मुख्य आरोपी है। उसने भीड़ को उकसाया, जिसकी वजह से हिंसा हुई। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए।’’ गौरतलब है कि भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सिद्धू पर मामला दर्ज किया गया है।

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