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'अगर 18 की उम्र में वोटिंग कर सकते हैं तो शराब क्यों नहीं पी सकते'- हाईकोर्ट में बोली दिल्ली सरकार

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Aug 25, 2021 08:34 am IST,  Updated : Aug 25, 2021 12:23 pm IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब बेचने वाली दुकानों, बार एवं रेस्तराओं पर उम्र की अनिवार्य जांच के लिए सरकारी पहचान पत्र वाली किसी ठोस व्यवस्था की मांग संबंधी एक याचिका पर बुधवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

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'अगर 18 की उम्र में वोटिंग कर सकते हैं तो शराब क्यों नहीं पी सकते'- हाईकोर्ट में बोली दिल्ली सरकार Image Source : ANI (FILE)

नई दिल्ली. मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार ने शराब सेवन की उम्र सीमा घटाने के फैसले का बचाव किया। दिल्ली सरकार का पक्ष रहे वरिष्ठ वकी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "आज मतदान की उम्र 18 साल है। यह कहना कि 18 से अधिक उम्र का व्यक्ति वोट तो डाल सकता है लेकिन शराब नहीं पी सकता, हकीकत से दूर रहना है। चूंकि आप लोगों को 18 साल हो जाने पर शराब पीने की इजाजत देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे शराब पीकर गाड़ी चलाने की अनुमति देते हैं। कानून के अनुसार तो 50 साल के व्यक्ति को भी शराब पीकर गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है।"

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब बेचने वाली दुकानों, बार एवं रेस्तराओं पर उम्र की अनिवार्य जांच के लिए सरकारी पहचान पत्र वाली किसी ठोस व्यवस्था की मांग संबंधी एक याचिका पर बुधवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि शरबा सेवन की उम्र सीमा 25 से घटाकर 21 करने से कम उम्र में शराब पीने, नशे में गाड़ी चलाने की प्रवृति एवं सड़क पर तुनकमिजाजी बढ़ेगा।

दिल्ली सरकार ने यह कहते हुए इस याचिका का विरोध किया कि शराब सेवन के लिए न्यूनतम उम्र घटाने के फैसले का नशे में गाड़ी चलाने की प्रवृति से कोई लेना देना नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर जवाब मांगते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर तय की। इस याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि जबतक उम्र के सत्यापन की ठोस व्यवस्था नहीं आ जाती है तबतक दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीति 2021-22 को लागू करने से रोका जाए जिसमें शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दिया गया है।

कम्युनिटी एगेंस्ट ड्रंकेन ड्राइविंग नामक एक संगठन ने सामाजिक कार्यकर्ता प्रिंस सिंघल के मार्फत यह याचिका दायर की है जिसमें बार, पब, शराब की दुकानों समेत शराब बेचने एवं परोसने वाले स्थानों पर अनिवार्य उम्र जांच का अनुरोध किया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषक मनु सिंघवी और राहुल मेहरा ने दलील दी कि यह किसी न किसी बहाने से इस नीति को रोकने की कोशिश है। मेहरा ने कहा कि दिल्ली के निकटवर्ती राज्यों में शराब सेवन की उम्र 21 है।  (input- bhasha)

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