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दिल्ली में ऑड-ईवन: नियम तोड़ने पर 4000 रुपए का जुर्माना, योजना से दिव्यांग लोगों को छूट

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने चार नवंबर से ऑड ईवन लागू करने का ऐलान किया है

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Oct 17, 2019 12:40 pm IST, Updated : Oct 17, 2019 12:46 pm IST
अरविंद केजरीवाल- India TV Hindi
Image Source : PTI PHOTO अरविंद केजरीवाल

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने चार नवंबर से ऑड ईवन लागू करने का ऐलान किया है। इस बीच आज दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल  ने इससे जुड़े प्रावधानों की घोषणा की है। उन्‍होंने बताया कि सोमवार से शनिवार तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक ऑड ईवन लागू होगा। इतना ही नहीं दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी ऑड-ईवन लागू होगा। अगर कोई इसे तोड़ता है तो उसे 4 हजार रूपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। 

केजरीवाल ने कहा कि ऑड-ईवन योजना से दिव्यांग लोगों को छूट दी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में चार से 15 नवम्बर के बीच ऑड-ईवन योजना को लागू किया जाएगा। यह तीसरी बार है जब ऑड-ईवन योजना दिल्ली में लागू होगी। दोपहिया वाहनों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। स्‍कूल बसों पर भी ऑड ईवन की व्‍यवस्‍था लागू नहीं होगी। 

यहां खासबात यह है कि राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, सीजेआई, लोकसभा स्‍पीकर, केंद्रीय मंत्री, राज्‍यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता और अन्‍य प्रदेशों के मुख्‍यमंत्रियों की गाडि़यां इस दायरे से बाहर होंगे। लेकिन दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और सरकार के मंत्रियों की कारें इस दायरे में आएंगी। 

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