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नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों की पढ़ाई व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव, नया आदेश जारी

प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। नया आदेश 14 दिसंबर से लागू हो गया है।

Reported By : Sanjay Sah Edited By : Malaika Imam Published : Dec 14, 2025 10:57 pm IST, Updated : Dec 14, 2025 11:06 pm IST
प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : PEXELS.COM प्रतीकात्मक फोटो

दिल्ली से सटे एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने तत्काल प्रभाव से स्कूल संचालन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

डीआईओएस, गौतमबुद्धनगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिनांक 14 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक कक्षाओं का संचालन निम्न प्रकार से किया जाएगा-

कक्षाओं के संचालन के नए नियम

  • प्री-नर्सरी से कक्षा 5 तक पूरी तरह ऑनलाइन
  • कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 तक हाइब्रिड मोड (यानी ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरीके से)

यह फैसला GRAP के तहत बढ़ते प्रदूषण और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए लिया गया है। जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यताप्राप्त स्कूलों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

गाजियाबाद में स्कूलों के लिए नया आदेश

वहीं, गाजियाबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण जिला प्रशासन ने स्कूलों और कोचिंग सेंटरों के लिए एक नया कार्यालय आदेश जारी किया है। यह आदेश 14 दिसंबर से लागू हो गया है। यह फैसला सीएक्यूएम (CAQM) की गाइडलाइंस और GRAP की डायरेक्शन के अनुसार, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर लिया गया है। यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत शिक्षा परिषद, मदरसा बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड से मान्यताप्राप्त/सम्बद्धता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सभी कोचिंग सेंटरों पर लागू होगा-

कक्षा वर्ग संचालन का तरीका

  • प्री-नर्सरी/नर्सरी से कक्षा V सिर्फ ऑनलाइन मोड
  • कक्षा VI, VII, VIII, IX  और XI हाइब्रिड मोड 
  • कक्षा X और XII (इस आदेश में कक्षा 10 और 12 के लिए स्पष्ट निर्देश नहीं है।)

यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी

सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों और कोचिंग सेंटरों के संचालकों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए लिया गया है। यह जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद की तरफ से जारी की गई है।

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