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हरियाणा मंत्रिमंडल के दो बड़े फैसले- पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव, खनन विभाग को मिले 258 नए पद

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Dec 08, 2025 10:03 pm IST,  Updated : Dec 08, 2025 10:03 pm IST

पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2025 में बदलाव को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी- India TV Hindi
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी Image Source : PTI

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दो अहम फैसले लिए। इनमें कांस्टेबल और उप-निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अद्यतन करने के लिए पंजाब पुलिस नियम, 1934 (हरियाणा में लागू) में बदलाव को मंजूरी दे दी।

पुलिस भर्ती के बदले नियम

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये बदलाव पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2025 के रूप में जारी किए जाएंगे। संशोधनों के अनुसार, शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) और शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) पास करने वाले उम्मीदवारों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 

 

आयोग अगले चरण ज्ञान परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या के दस गुना उम्मीदवारों को बुलाएगा। ज्ञान परीक्षा का 97 प्रतिशत भारांक होगा और इसमें हिंदी और अंग्रेजी में वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

अवैध खनन रोकने के लिए नई भर्तियां

वहीं, सरकार ने प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत खान एवं भूविज्ञान विभाग में पदों की संख्या 632 से बढ़ाकर 890 करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। 

बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने युक्तिकरण आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी, जिसका गठन सरकारी विभागों में कर्मियों की आवश्यकताओं की समीक्षा के लिए किया गया था।  आयोग ने कई दौर के विचार-विमर्श के बाद खान एवं भूविज्ञान विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाकर 848 करने की सिफारिश की थी। खान एवं भूविज्ञान मंत्री के साथ प्रस्ताव पर चर्चा के बाद, विभाग ने अपनी प्रवर्तन इकाई को और मजबूत करने के लिए 42 और पद जोड़ने का सुझाव दिया, जिससे कुल पदों की संख्या 890 हो गई। (इनपुट- भाषा)

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