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गैंग्स्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश, अब पुलिस 1 साल तक नहीं उठा सकती ये कदम

सूत्रों के मुताबिक, गैंग्स्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला आया है। अब पुलिस और एजेंसी 1 साल तक अनमोल बिश्नोई की फिजिकल कस्टडी नहीं ले सकती।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Subhash Kumar Published : Dec 12, 2025 08:55 pm IST, Updated : Dec 12, 2025 10:02 pm IST
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Image Source : PTI अनमोल बिश्नोई को लेकर गृह मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। (फाइल फोटो)

देश के कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है।​ सूत्रों के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई को लेकर गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि BNSS की धारा 303 के तहत एक साल तक किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी अनमोल बिश्नोई की फिजिकल कस्टडी नहीं ले सकती है। बता दें कि अनमोल बिश्नोई को नवंबर 2024 में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था और 18 नवंबर को भारत निर्वासित किया गया था। आइए जानते हैं कि गृह मंत्रालय के इस आदेश के क्या मायने हैं।

तिहाड़ बना अनमोल का ठिकाना

गृह मंत्रालय के इस आदेश के मायने निकाले तो इस अहम फैसले के बाद बाद गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का नया ठिकाना अगले एक साल तक एशिया की सबसे अति सुरक्षित तिहाड़ जेल होगी। अब किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी को अगर अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करनी है तो अब से 1 साल तक वो ऐसा तिहाड़ जेल में जाकर ही कर सकती है।

क्यों जारी हुआ आदेश?

सूत्रों के हवाले से अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर ये आदेश जारी किया है। बता दें कि अनमोल बिश्नोई देश के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी ऐसा आदेश जारी कर रखा है।

वकील ने दी बड़ी जानकारी

NIA के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वकील राहुल त्यागी ने बताया- "गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के मामले में, हमने अपनी सभी जांच पूरी कर ली है। हमने निवेदन किया कि अदालत उसे न्यायिक हिरासत में भेज दे ताकि वह मुकदमे का सामना कर सके, क्योंकि वह भगोड़ा था। आदेश पारित कर दिया गया है और उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा धारा 303 के तहत एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह अगले एक साल के लिए दिल्ली की जेल में ही ताकि उसे इस मामले में मुकदमे का सामना करना पड़े, क्योंकि वह फरार था।"

 

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