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बीजेपी के पूर्व सांसद को चेक बाउंस केस में 2 साल की कैद, 2.97 करोड़ रुपये का जुर्माना

गुजरात के एक सांसद को एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस होने के एख केस में 2 साल की कैद की सजा सुनाई है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Oct 03, 2020 07:38 pm IST, Updated : Oct 03, 2020 07:38 pm IST
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Image Source : FACEBOOK कोर्ट ने पूर्व लोकसभा सदस्य देवजी फतेपुरा को चेक बाउंस होने के एक मामले में 2 साल की कैद की सजा दी है।

अहमदाबाद: गुजरात के एक सांसद को एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस होने के एख केस में 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व लोकसभा सदस्य देवजी फतेपुरा को चेक बाउंस होने के एक मामले में 2 साल की कैद की सजा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने उनके ऊपर 2.97 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जज ने यह भी कहा कि यदि फतेपुरा जुर्माना नहीं देते हैं तो उन्हें 3 महीने और जेल में रहना होगा।

14.85 लाख रुपये का चेक हुआ था बाऊंस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फतेपुरा ने फरियादी प्रभातसिंह ठाकुर को 14.85 लाख रुपये का चेक दिया था जो बाउंस हो गया था। ठाकुर के वकील भानु पटेल ने बताया कि फतेपुरा ने इस बारे में भेजे गए एक नोटिस का भी जवाब नहीं दिया था। कलोल में प्रधान वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश डी. एस. ठाकुर ने यह आदेश भी दिया कि सुरेंद्रनगर के पूर्व सांसद देवजी फतेपुरा यदि जुर्माने की 2,97,10,000 रुपये की राशि में से 2.97 करोड़ रुपये का भुगतान फरियादी प्रभातसिंह ठाकुर को नहीं कर पाए तो उन्हें 3 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।

2019 में बीजेपी ने नहीं दिया था टिकट
वकील भानु पटेल ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि फतेपुरा का 14,85,000 रुपये का चेक बाउंस हो गया था। पटेल ने कहा कि पूर्व सांसद ने इस संबंध में भेजे गए एक नोटिस का जवाब भी नहीं दिया, जिसके बाद ठाकुर अदालत पहुंचे। पटेल ने कहा कि देवजी फतेपुरा ने 2018 में एक भूमि सौदे के सिलसिले में ठाकुर से यह राशि ली थी और उसे लौटाने के लिए चेक दिया था। पटेल ने बताया कि यह सौदा हो नहीं सका था। फतेपुरा 2014 में सुरेंद्रनगर से लोकसभा चुनाव जीते थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में उन्हें टिकट नहीं दिया था।

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