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मध्य प्रदेश में अब नकली शराब बेचने पर होगी फांसी, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

मध्य प्रदेश में अब नकली शराब बेचने वालों को आजीवन कारावास और फांसी दी जाएगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आज अधिकतम 10 साल की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Aug 03, 2021 06:07 pm IST, Updated : Aug 03, 2021 06:07 pm IST
MP cabinet gives nod to death penalty proposal in spurious liquor cases- India TV Hindi
Image Source : PTI मध्य प्रदेश में अब नकली शराब बेचने वालों को आजीवन कारावास और फांसी दी जाएगी।

भोपाल: मध्य प्रदेश में अब नकली शराब बेचने वालों को आजीवन कारावास और फांसी दी जाएगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आज अधिकतम 10 साल की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के आबकारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संशोधन प्रस्ताव में 20 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश विधानसभा में अनुमोदन के बाद यह कानून बन जाएगा। हाल ही में मंदसौर और इंदौर में जहरीली शराब पीने से कम से कम सात लोगों की मौत की पृष्ठभूमि में प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। 

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया, ‘‘मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी है। इसके तहत जहरीली शराब से होने वाली मौत से संबंधित मामलों में आजीवन कारावास और फांसी का प्रावधान किया गया है तथा इस तरह के मामले में 20 लाख रुपए की जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।’’ 

उन्होंने कहा कि अवैध शराब के व्यापार और नकली शराब से होने वाली मौत से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए यह संशोधन पेश किए गए हैं। मिश्रा ने कहा कि कानून के मौजूदा दायरे में नकली शराब के सेवन से होने वाली मौत से संबंधित मामलों में दोषियों को पांच से अधिकतम दस साल कैद की सजा दी जा सकती है तथा जुर्माना की राशि भी 10 लाख रुपए तक है। उन्होंने कहा, ‘‘ इस संशोधन के जरिए प्रदेश के आबकारी कानून को और सख्त बनाया जा रहा है।’’ 

मिश्रा ने कहा कि जहरीली शराब पीने से पीड़ितों को हुई शारीरिक क्षति के मामले में वर्तमान में एक से छह साल तक की सजा है। इसे बढ़ाकर दस साल से अधिकतम 14 साल किया जा रहा है तथा इसमें भी 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नकली शराब जब्ती के मामले में वर्तमान में छह माह की सजा को बढ़ाकर अधिकतम चार साल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संशोधन में यह भी प्रस्ताव है कि अवैध शराब जब्ती के दौरान जो लोग पुलिस या आबकारी विभाग के दलों पर हमला करते हैं, उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि इस संशोधन प्रस्ताव में कई अन्य प्रावधानों में सजा का दायरा बढ़ा दिया गया है। गृहमंत्री ने कहा, ‘‘ये प्रावधान अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों को हतोत्साहित करेंगे और इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है।’’ इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को नकली शराब की तस्करी और कारोबार को रोकने के लिए शराब की बोतलों पर 20 से अधिक सुरक्षा मानकों वाले क्यूआर कोड होलोग्राम लगाने का निर्णय लिया था।

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