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Telecom Bill 2023: लोकसभा में पेश हुआ नया टेलीकॉम बिल, बदलेगा 138 साल पुराना कानून

 Written By: Gaurav Tiwari
 Published : Dec 18, 2023 01:30 pm IST,  Updated : Dec 18, 2023 01:30 pm IST

केंद्र सरकार ने आज संसद के शीतकालीन सत्र में नया टेलीकॉम बिल 2023 पेश कर दिया है। इस विधेयक को मंत्रिमंडल की तरफ से अगस्त में मंजूरी दी गई थी। नया टेलिकॉम बिल 138 साल पुराने टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा। आइए आपके इस बिल से जुड़ी कुछ अहम बातों की जानकारी देते हैं।

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सरकार ने लोकसभा में पेश किया नया टेलीकॉम बिल। Image Source : फाइल फोटो

New Telecom Bill 2023: संसद के शीतकालीन सत्र में आज केंद्र सरकार की तरफ से नया टेलीकॉम बिल पेश किया गया। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में टेलीकॉम बिल 2023 पेश किया। इस बिल के जरिए केंद्र सरकार ने नया टेलीकॉम कानून बनाने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। बता दें कि यह नया टेलीकॉम बिल 1885 के टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा। 

टेलीकॉम बिल को कैबिनेट की तरफ से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है जिसके बाद आज सदन में इसे पेश किया गया। केंद्र सरकार नए टेलीकॉम बिल को नए नियमों के साथ ला रही है। बिल में OTT की परिभाषा को भी हटाया गया है। 

नए टेलीकॉम बिल 2023 में सरकार ने सैटेलाइड ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए नीलामी न कराने का फैसला लिया है। अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए फ्री में स्पेक्ट्रम मुफ्त में आवंटन दिए जाएंगे। सरकार ने नए बिल में टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाली पेनाल्टी को भी घटाया है। इसके मुताबिक अब टेलीकॉम कंपनियों पर अधिकतम 5 करोड़ की पेनॉल्टी लगेगी। अभी तक कंपनियों पर 50 करोड़ रुपये तक पेनाल्टी का नियम था। 

केंद्र सरकार ने नए टेलीकॉम बिल में कई सारे पुराने प्रावधान को हटा दिया है। नए बिल में इंसॉल्वेंसी से जुड़े हुए प्रावधान, कंपनियों का ब्याज और पेनल्टी माफ करने वाला प्रावधान हटा दिए हैं। अब सरकार DTH कंपनियों को भी बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम देगी। 

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