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Digital Arrest को लेकर NPCI की नई चेतावनी, बताया फर्जी कॉल आने पर क्या करें?

NPCI ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है और बताया है कि इस तरह के कॉल या मैसेज आने पर क्या करना चाहिए? अगर, आपके पास भी इस तरह के कॉल्स आते हैं तो आप NPCI की इस एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें।

Written By: Harshit Harsh @HarshitKHarsh
Published : Nov 08, 2025 06:35 pm IST, Updated : Nov 11, 2025 12:20 pm IST
Cybercrime, Digital Arrest- India TV Hindi
Image Source : UNSPLASH साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट

NPCI ने डिजिटल अरेस्ट के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए चेतावनी जारी की है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लोगों के लिए नई एडवाइजरी जारी करते हुए फोन पर अंजान नंबरों से आने वाले कॉल्स को इग्नोर करने के लिए कहा है। इन दिनों फर्जी पुलिस, सीबीआई, इनकम टैक्स और कस्टम अफसर बनकर साइबर अपराधी लोगों को कॉल करते हैं और डरा-धमकाकर उनके साथ फ्रॉड करते हैं। NPCI ने लोगों को अपनी एडवाइजरी में बताया है कि इस तरह के कॉल आने पर क्या करना चाहिए?

क्या है एडवाइजरी?

अपनी पब्लिक एडवाइजरी में NPCI ने कहा है कि ज्यादातर स्कैमर्स लोगों को पुलिस, सीबीआई आदि के नाम से कॉल करते हैं और कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। इस तरह के कॉल्स को इग्नोर करना चाहिए और तुरंत इसे रिपोर्ट करना चाहिए। NPCI ने कहा कि साइबर अपराधी कॉल करके कहते हैं कि वो या उसके फैमिली के किसी सदस्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज्यादातर लोग कॉल आने पर डर जाते हैं और साइबर अपराधियों का शिकार बन जाते हैं।

NPCI ने अपनी एडवाइजरी में बताया कि साइबर अपराधी जेनुइन देखने के लिए इन एजेंसियों का लोगो लगाते हैं ताकि लोगों को उनपर विश्वास हो सके। AI की मदद से वो बैकग्राउंड में शोर-शराबे और ऑफिस वाली सेटिंग्स रखते हैं ताकि लोग आसानी से उनकी बात मान सके। यही नहीं, फर्जी पुलिस, सीबीआई आदि के नाम पर लोगों को तुरंत अरेस्ट करने तक की धमकी दे देते हैं।

ऐसे कॉल आने पर क्या करें?

NPCI ने बताया कि इस तरह के कॉल आने पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोई भी एजेंसी लोगों को कॉल नहीं करते हैं। वाट्सऐप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या टेक्स्ट मैसेज रिसीव होने पर उसका स्क्रीनशॉट ले लें और संचार साथी पोर्टल पर रिपोर्ट करें। ये स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग आदि शिकायत करते समय आपके काम आएंगे। अगर, संचार साथी ऐप या वेबसाइट नहीं ओपन कर पा रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करकें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

NPCI ने अपनी एडवाइजरी में यह भी कहा है कि कोई भी सरकारी एजेंसी, पुलिस किसी से पैसे नहीं मांगते हैं और न ही बैंक ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। ऐसे में अगर कोई आपको कॉल या मैसेज करके परेशान कर रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने भी दी चेतावनी

इंडस्ट्री से जुड़े कई एक्सपर्ट्स ने भी तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर Plutos ONE के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित महाजन ने इंडिया टीवी से कहा, "डिजिटल अरेस्क स्कैम की बढ़ती संख्या को देखते हुए, NPCI लोगों को सतर्क रहने की सलाह देता है। स्कैमर्स खुद को पुलिसकर्मी या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों से पैसे या निजी जानकारी लेकर ठगी कर रहे हैं।"

उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा,"याद रखें - कभी भी किसी SMS का जवाब न दें, किसी को अपना डेबिट कार्ड या यूपीआई पिन न बताएं या स्क्रीन-शेयरिंग एक्सेस न दें। अजनबियों से बात करते समय लेन-देन न करें। शिकायतें या बैंकों से संबंधित विवरण जैसी चीजें ऑनलाइन पोस्ट नहीं की जानी चाहिए। जानबूझकर किए गए उपाय ऐसी धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने में मदद कर सकते हैं। हमेशा बिना किसी देरी के संदिग्ध कॉल या संदेशों की रिपोर्ट करें।"

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