अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं या रिटायर होने के बाद यह उम्मीद पाले बैठें है कि आपके EPF खाते पर ब्याज मिलेगा तो यह आपकी गलतफहमी है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को अब नौकरी बदलने पर अपना EPF ट्रांसफर करवाने के लिए अलग से फॉर्म-13 देने की जरूरत नहीं होगी।
EPFO के चार करोड़ अंशधारकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। अब वे अपने ईपीएफ एकाउंट से बीमारी के इलाज के लिए बिना मेडिकल सर्टीफिकेट दिए पैसा निकाल सकते हैं।
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