उद्योग जगत ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी परिषद के लिये अप्रत्यक्ष कर का दायरा बढ़ाने और सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाने तथा कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का सही समय है।
सरकार ने जीएसटी फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2018 को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया है।
वित्त मंत्रालय ने सितंबर महीने के लिए जीएसटीआर-3बी बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को पांच दिन बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि हाल में अधिसूचित नए वार्षिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म से टैक्स चोरी रोकने और उसकी निगरानी करने में काफी मदद मिलेगी।
सरकार की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली की पहली वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने की योजना है। इस बीच उसने कहा है कि यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सुचारू ढंग से काम कर रही है और अब उसका जोर रिटर्न फॉर्म को सरल बनाने पर रहेगा।
कारोबारियों को हर माह तीन रिटर्न भरती होती थी जबकि एक सालाना रिटर्न दाखिल करनी होती थी। कुल मिलाकर उन्हें साल में 37 रिटर्न दाखिल करनी होती हैं
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत केवल 16 प्रतिशत कारोबारियों की ही शुरुआती बिक्री रिटर्न का अंतिम रिटर्न के साथ मेल हो पाया है। राजस्व विभाग ने इसमें संभावित कर चोरी की आशंका को देखते हुए इसका विश्लेषण शुरू कर दिया है।
केंद्र और राज्य सरकारों ने निर्यातकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी रिफंड को मंजूरी दे दी है।
आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST काउंसिल) की 26वीं बैठक होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में जीएसटीआर-3बी भरने की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है।
जीएसटी परिषद की शनिवार को होने वाली बैठक में सरलीकृत बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3 बी भरने के लिए समयसीमा तीन महीने जून तक बढ़ाई जा सकती है।
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि कर चोरी रोकने के विभिन्न उपायों के लागू होने के बाद जीएसटी से होने वाला राजस्व संग्रहण अगले वित्त वर्ष के आखिर तक एक लाख करोड़ रुपए मासिक हो सकता है।
कंपनियों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) कंपोजिशन योजना के तहत दाखिल रिटर्न की संख्या से सरकार हैरान है। करीब पांच लाख कंपनियों ने रिटर्न में अपनी सालाना बिक्री को सिर्फ पांच लाख रुपए ही दिखाया है।
सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत जुलाई-सितंबर अवधि का अंतिम बिक्री रिटर्न यानी जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए समय सीमा को दस दिन और बढ़ाकर 10 जनवरी 2018 कर दिया है।
सरकार ने जुलाई के लिए GSTR-2 भरने का समय एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर और GSTR-3 के लिये 11 दिसंबर कर दिया है।
GST में एकमुश्त कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले छोटे मझोले कारोबारियों को जुलाई-सितंबर तिमाही का अपना पहला कर विवरण दाखिल करने का मौका शीघ्र मिल सकता है।
कोई ऐसा करदाता है जिसपर टैक्स की देनदारी बनती है और उसने GST रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाने में परेशानी होगी
पांडे ने इस महीने की शुरुआत में GSTN चेयरमैन का पदभार संभाला है। उन्होंने कहा कि GST नेटवर्क काफी मजबूत स्थिति में है
पहले नोटबंदी का असर रहा तो अब GST नेटवर्क में आ रही दिक्कतें परेशानी का सबब बन रही हैं।
उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए GST काउंसिल ने GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक महीना बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया है।
एयरटेल की तरफ से गुरुवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर दी गई जानकारी के मुताबिक उसके टेलिकॉम ग्राहकों को इस सेवा के लिए किसी तरह की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी
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