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एल्विश यादव की बढेंगी मुश्किलें, रेव पार्टी में हुआ था सांप के जहर का इस्तेमाल; FSL रिपोर्ट में हुआ खुलासा

इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही एल्विश यादव से पूछताछ भी की गई थी। अगर आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं तो उन्हें तीन साल तक की जेल हो सकती है।

Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published : Feb 17, 2024 8:23 IST, Updated : Feb 17, 2024 8:23 IST
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Image Source : FILE एल्विश यादव की बढेंगी मुश्किलें

नोएडा: फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। पिछले साल रेव पार्टी से उठाए गए नमूनों की FSL रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सभी नमूने सांप के जहर के ही हैं। अब इस मामले में पुलिस ने एल्विश के खिलाफ जांच और भी तेज कर दी है। 

कई सांपों के जहर के नमूने हुए थे जब्त

नोएडा पुलिस के अधिकारी ने कहा, "नमूने की फॉरेंसिक रिपोर्ट के नतीजों में इस बात की पुष्टि हुई है कि पार्टी स्थल से पाए गए पदार्थ वास्तव में कोबरा और करैत सांपों का जहर थे।" पिछले साल तीन नवंबर को नोएडा के सेक्टर-51 में एक बैंक्वेट हॉल में संदिग्ध रेव पार्टी के लिए सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोप में यूट्यूबर एल्विश यादव सहित छह लोगों पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम और भारतीय दंड दंहिता (आईपीसी) की धारा 120 ए (आपराधिक साजिश) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

पांच लोगों को किया गया था गिरफ्तार

इस मामले में नामजद लोगों में से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया था और यादव से मामले में पूछताछ की गई थी लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। वहीं मामला सामने आने के बाद एल्विश कई दिनों तक गायब रहा था। हालांकि बाद में वह सामने आया था और पुलिस की जांच में भी शामिल हुआ था। वहीं अब इस मामले में नोएडा पुलिस की डीसीपी विद्या सागर मिश्र ने बताया कि एफएसएल की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। अब इसी के आधार पर आगे की जांच बढ़ाई जाएगी। 

अभी सभी आरोपी हैं जेल से बाहर

उन्होंने कहा कि सभी आरोपी जेल से बाहर हैं और इसलिए पुलिस चार्जशीट लगाने की जल्दबाजी में नहीं है। सभी तथ्यों और सबूतों को बारीकी से खंगाला जा रहा है और सावधानी से आगे बढ़ा जाएगा। बता दें कि गारा इस मामले में एल्विश समेत अन्य आरोपियों पर आरोप साबित होते हैं तो उन्हें तीन साल की जेल और 25 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

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