1. Hindi News
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सपा नेता आजम खान को सपरिवार 7 साल की सजा, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में दोषी पाए गए

सपा नेता आजम खान को सपरिवार 7 साल की सजा, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में दोषी पाए गए

 Published : Oct 18, 2023 01:56 pm IST,  Updated : Oct 18, 2023 03:00 pm IST

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बर्थ सर्टिफिकेट के एक मामले में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है।

आजम खान, सपा नेता- India TV Hindi
आजम खान, सपा नेता Image Source : पीटीआई

रामपुर : समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में सपरिवार दोषी करार दिए गए हैं। आजम खान के साथ-साथ उनके बेटे आज, अब्दुल्ला और पत्नी डॉ. तंज़ीम फ़ातिमा को दोषी करार दिया है। तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है।  आजम खान का जमानत पत्र निरस्त कर दिया गया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अदालत द्वारा सजा का ऐलान किए जाने के बाद तीनों को कोर्ट से सीधा जेल भेजा जा रहा है।

दो बर्थ सर्टिफिकेट का मामला

रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान उनके बेटे और पत्नी को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। यह मामला अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर है। अब्दुल्ला आजम पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पासपोर्ट लेकर विदेश जाने का आरोप है। वहीं सरकारी कामों के लिए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का आरोप है। 

2012 और 2015 में जारी हुए सर्टिफिकेट

जानकारी के मुताबिक पहला बर्थ सर्टिफिकेट रामपुर नगर पालिका ने 28 जून 2012 को जारी किया जिसमें रामपुर में अब्दुल्ला आजम का जन्मस्थान दर्शाया गया है। वहीं जनवरी 2015 में जारी किए गए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट में उनका जन्मस्थान लखनऊ दिखाया गया है। इस केस में अब्दुल्ला आजम, उनके पिता आजम खान और मां तंजीम फातिमा के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत के दर्ज किया गया था।

 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।