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बिहार: चुनाव में लगे अधिकारियों को दिन का कितना खर्च मिलता है?

अगर आप यह सोच रहे हैं कि चुनाव में लगे अधिकारियों को दिन का कितना खर्च मिलता होगा तो इस रिपोर्ट में हम आपको गया और औरंगाबाद जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के जरिए यही बताने वाले हैं।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Oct 23, 2020 03:05 pm IST, Updated : Oct 23, 2020 03:05 pm IST
चुनाव में लगे अधिकारियों को दिन का कितना खर्च मिलता है?- India TV Hindi
चुनाव में लगे अधिकारियों को दिन का कितना खर्च मिलता है?

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। तीन चरणों में होने वाले बिहार चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, फिर दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। वहीं, नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। ऐसे में राज्य में पूरी तरह से चुनावी माहौल देखा जा सकता है। लेकिन, इन सभी हलचलों के बीच अगर आप यह सोच रहे हैं कि चुनाव में लगे अधिकारियों को दिन का कितना खर्च मिलता होगा तो इस रिपोर्ट में हम आपको गया और औरंगाबाद जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के जरिए यही बताने वाले हैं।

औरंगाबाद जिला प्रशासन का आदेश

औरंगाबाद जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पीठासीन पदाधिकारी को कुल 3250 रुपये, मतदान अधिकारी 1 और 2 को कुल 2500 रुपये तथा मतदान अधिकारी 3 को कुल 1750 रुपये दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं, सेक्टर पदाधिकारी/जोनल दण्डाधिकारी/गश्ती दल पदाधिकारी को कुल 2750 रुपये दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते के रूप में दिए जाएंगे।

गया जिला प्रशासन का आदेश

अगर गया कि बात करें तो गया जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पीठासीन पदाधिकारी को कुल 3250 रुपये, मतदान अधिकारी 1 और 2 को कुल 2500 रुपये तथा चतुर्थवर्गीय कर्मी को कुल 1750 रुपये दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं, सेक्टर पदाधिकारी/जोनल दण्डाधिकारी/गश्ती दल पदाधिकारी को कुल 2000 रुपये दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते के रूप में दिए जाएंगे।

औरंगाबाद और गया जिला प्रशासन के आदेश की कॉपी

चुनाव में लगे अधिकारियों को दिन का कितना खर्च मिलता है?

Image Source : INDIATV
चुनाव में लगे अधिकारियों को दिन का कितना खर्च मिलता है?

औरंगाबाद और गया प्रशासन के आदेश में क्या फर्क है?

दोनों जिलों में सेक्टर पदाधिकारी/जोनल दण्डाधिकारी/गश्ती दल पदाधिकारी को दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते के तौर दिए जाने वाली राशि में फर्क है। इन अधिकारियों को औरंगाबाद में कुल 2750 रुपये दिए जाएंगे जबकि गया में कुल 2000 रुपये दिए जाएंगे।

जिला प्रशासन जारी करता है आदेश

चुनाव में ड्यूटी को लेकर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग आदेश जारी करता है। जैसे इन दोनों जिलों का हमने उदाहरण दिया वैसे ही बाकि जिलों में भी अधिकारियों के दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते को लेकर आदेश जारी किए गए होंगे और अगर किसी जिले में अभी तक जारी नहीं हुए हैं तो आने वाले कुछ वक्त में जारी कर दिए जाएंगे।

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