Tuesday, May 07, 2024
Advertisement

मध्य प्रदेश: जानिए Lockdown 3.0 में किन गतिविधियों को दी गई है अनुमति

देश में सोमवार से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में और अधिक छूट दी जाएगी, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों में पाबंदियां जारी रहेंगी ताकि कोविड-19 के खिलाफ अब तक हासिल की गई उपलब्धियां बेकार न हो जाएं।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: May 03, 2020 22:43 IST
Lockdown- India TV Hindi
Lockdown

भोपाल: देश में सोमवार से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में और अधिक छूट दी जाएगी, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों में पाबंदियां जारी रहेंगी ताकि कोविड-19 के खिलाफ अब तक हासिल की गई उपलब्धियां बेकार न हो जाएं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के आधार पर पूरे देश को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है- ‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन’। लॉकडाउन 3.0 चार मई से लेकर 17 मई तक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में दी जाने वाली रियायतों को लेकर लिस्ट जारी कर दी है। राज्य में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों हेतु लोगों का आवागमन निषिद्ध रहेगा।

देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन का पहला चरण 14 अप्रैल तक था, जिसे बाद में बढ़ा कर तीन मई तक कर दिया गया था।

इनपर रहेगी पाबंदी

  • मध्य प्रदेश के नागरिक दूसरे राज्यों में नहीं जा सकेंगे
  • स्वास्थ पुलिस, सरकारी अधिकारी, आवश्यक अन्य सेवाएं जारी रहेगी
  • सिनेमा शापिंग मॉल, बार, ऑडिटोरियम सामुदायिक भवनों पर प्रतिबंध
  • सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, साहित्य सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों को अनुमति नहीं
  • दिव्यांग, बुजुर्ग, गर्भवती महिला और 10 साल उम्र से कम बच्चे घर पर रहेंगे
  • चिकित्सा संबंधी कार्य में घर के बाहर जा सकेंगे
  • शाम 7 से सुबह 7 बजे तक अतिआवश्यक सेवाएं छोड़कर लोगों का आवागमन प्रतिबंध

रेड जोन कंटेंटमेंट एरिया

चार पहिया वाहन में अधिकतर 3 लोग की अनुमति

SEZ चालू होंगी, निर्यात चालू
गांव में सभी निर्माण की गतिविधियां, मनरेगा, बाकी काम चालू रह सकेंगे
शहर में आवश्यक वस्तु का विक्रय करने वाली दुकानें चालू रहेगी
विवाह कार्यक्रम की जिला कलेक्टर से अनुमति लेने पर कंटेंटमेंट एरिया से बहुत दूर कर सकते हैं।

ऑरेंज जोन

सेफ गतिविधियां संचालित
टैक्सी या कैब में तीन लोग
आवासीय शापिंग काम्प्लेक्स, मार्केट के बाहर एकल दुकानें खुलेंगी
ऑटो रिक्शा, नगर सेवा बसें चलेगी
सभी उद्योग, निर्माण कार्य और सभी प्रकार की अनुमति

ग्रीन जोन

सभी दुकानें, शापिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे
50 फीसदी क्षमता में बसें चलेंगी
विवाह कार्यक्रम में सिर्फ 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे
अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को अनुमति मिलेगी
किसान के उत्पाद को उसके घर से व्यापारी अनुमति लेकर खरीद सकता है
स्कूल-कॉलेज और कोचिंग बंद रहेगी

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement