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कर्नाटक के अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई से न्यायाधीश ने खुद को अलग किया

विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने उन 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था जिनकी वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की जसद-कांग्रेस गठबंधन सरकार गिर गई थी। 

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Sep 17, 2019 12:35 pm IST, Updated : Sep 17, 2019 12:35 pm IST
कर्नाटक के अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई से न्यायाधीश ने खुद को अलग किया- India TV Hindi
कर्नाटक के अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई से न्यायाधीश ने खुद को अलग किया

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एमएम शांतानागौडर ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई से को खुद को अलग कर लिया है। अयोग्य ठहराने के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को विधायकों ने चुनौती दी थी। न्यायाधीश शांतानागौडर, न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ का हिस्सा थे। 

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उन्होंने शुरुआत में ही कहा, ‘‘इस मामले (की सुनवाई) में, मैं शामिल नहीं हो रहा हूं।’’ पीठ ने मामले पर सुनवाई की तारीख 23 सितंबर तय की है। इससे पहले न्यायालय ने विधायकों की याचिकाओं को सूचीबद्ध करने संबंधी कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया था और पूछा था कि इसकी क्या जल्दी है और याचिकाएं सूची के अनुसार ही सुनवाई के लिए आएंगी। 

विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने उन 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था जिनकी वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की जसद-कांग्रेस गठबंधन सरकार गिर गई थी। 

कुमारस्वामी विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी क्रम में वहां पर बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बनी थी। अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी।

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