केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए गणना फॉर्म भरने की तारीख को एक सप्ताह और बढ़ाने की मांग का मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से इस मामले पर विचार करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि SIR के कार्य में सरकारी मशीनरी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को समस्या आ रही है, क्योंकि वे स्थानीय चुनावों में व्यस्त हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है, "क्या गणना फॉर्म भरने की तारीख को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है?"
"25000 स्टाफ केवल SIR के लिए"
इस पर चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि SIR के लिए पूरी तरह अलग स्टाफ है और चुनाव के लिए स्टाफ अलग हैं। आयोग ने बताया कि 25000 स्टाफ केवल SIR के लिए मिले हैं। आयोग ने कोर्ट को यह भी बताया कि गणना फॉर्म भरने की मूल अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, जिसे पहले ही बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केरल की राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी मांग से संबंधित आवेदन कल तक चुनाव आयोग को दें और चुनाव आयोग दो दिनों के भीतर इन मांगों पर फैसला ले।
केरल में दो फेज में निकाय चुनाव
बता दें कि केरल में स्थानीय निकाय चुनाव दो चरण में 9 और 11 दिसंबर को होने वाले हैं। पहले चरण में कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, इडुक्की, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में वोटिंग होगी। वहीं, दूसरे चरण 11 दिसंबर को त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड और वायनाड जिले में चुनाव होंगे।
ये भी पढ़ें-
इजरायल 30 दिसंबर को करने जा रहा है बड़ा काम, सेना की बढ़ेगी ताकत; कांप उठेंगे दुश्मन
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में हाई सिक्योरिटी अलर्ट, किले में तब्दील हुई राजधानी