पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों के मसौदा प्रकाशन की तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग ने मंगलवार, 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के लिए मतदाताओं की सूची जारी की, जिसमें 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। यह सूची मतदाताओं की सूचियों के चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) का हिस्सा है। बंगाल के अलावा, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के लिए भी मतदाता सूची के मसौदे जारी किए जाएंगे।
चुनाव आयोग ने अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट नाम वाले मतदाताओं, या विभिन्न कारणों से हटाए गए अन्य मतदाताओं की सूची संबंधित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइटों पर प्रकाशित कर दी है। एसआईआर प्रक्रिया का कार्यक्रम 27 अक्टूबर को घोषित किया गया था और यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई।
मतपत्रों के प्रकाशन का अर्थ है जनगणना चरण का अंत, लेकिन इसके बाद एक और कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें दावे और आपत्तियों की अवधि, नोटिस चरण के हिस्से के रूप में सुनवाई और सत्यापन शामिल होंगे, और अंत में अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। यहां एक त्वरित मार्गदर्शिका दी गई है जिससे आप सूचियों में अपना नाम जांच सकते हैं।
यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो क्या करें:
- मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) या अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाएं। उदाहरण के लिए, बंगाल के मतदाता ceowestbengal.wb.gov.in और राजस्थान के मतदाता election.rajasthan.gov.in पर सूची जारी होने के बाद अपना नाम देख सकते हैं।
- चुनाव आयोग द्वारा बंगाल के लिए साझा किया गया सीधा लिंक यह है: https://ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir
- आप मतदान केंद्र पर बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLO) से भी अपना नाम देख सकते हैं, जिनके पास प्रत्येक बूथ की मतदाता सूची की एक प्रति होती है।
- आप ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सूची देख सकेंगे।
- पोर्टल पर जाने के बाद, आप नाम और मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर का उपयोग करके खोज सकते हैं।
SIR की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो क्या करें?
यदि आपको अपना नाम मतदाता सूची के प्रारूप में नहीं मिलता है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव आयोग के समक्ष दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।
इस प्रक्रिया का पालन करें:
- आपको फॉर्म 6 (मतदाता पंजीकरण) भरना होगा और इसे 'अनुलग्नक IV' (घोषणा पत्र) और अपनी पहचान और निवास प्रमाण पत्र साबित करने वाले सहायक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
- इसे voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन या ECINET ऐप के माध्यम से जमा किया जा सकता है, साथ ही बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) को ऑफलाइन भी जमा किया जा सकता है।
- दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 16 दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी, 2026 को समाप्त होगी।
- अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।