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जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में पुलिस कांस्टेबल बर्खास्त, महीनों से गायब था, तस्करी के आरोप

 Edited By: Shakti Singh
 Published : May 26, 2024 09:18 pm IST,  Updated : May 26, 2024 09:18 pm IST

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रियासी) मोहिता शर्मा ने अनधिकृत रूप से लंबे समय तक बिना बताए अनुपस्थिति रहने और मादक पदार्थों की तस्करी में कथित संलिप्तता के आरोप में कांस्टेबल तारिक हुसैन शाह को बर्खास्त करने का आदेश दिया।

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प्रतीकात्मक तस्वीर Image Source : X/J&K POLICE

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में पिछले साल ‘स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम’ के तहत एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और अब उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। 

एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रियासी) मोहिता शर्मा ने अनधिकृत रूप से लंबे समय तक बिना बताए अनुपस्थिति रहने और मादक पदार्थों की तस्करी में कथित संलिप्तता के आरोप में कांस्टेबल तारिक हुसैन शाह को बर्खास्त करने का आदेश दिया।

पिछले साल दर्ज हुआ था मामला

शाह पर पिछले साल जम्मू के बख्शी नगर पुलिस थाना में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। शर्मा ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में, बताया कि कांस्टेबल के खिलाफ पुलिस नियमों और विनियमों के उल्लंघन, बिना बताए गैरहाजिर रहने, कदाचार, अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोप साबित हुए, जिससे वह विभाग की सेवा करने के लिए अयोग्य हो गया। 

नोटिस का नहीं दिया जवाब

प्रवक्ता ने कहा, “बर्खास्तगी की कठोर विभागीय कार्रवाई तब की गई है जब दोषी पुलिसकर्मी ने उसे दी गई हिदायतों, कई बार पेश होने के लिये भेजे गए नोटिस और कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया।” (पीटीआई भाषा इनपुट के साथ)

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