पीएफ रिटर्न को आधार सत्पापित यूएएन के जरिये जमा कराने की समयसीमा को असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
आधार नंबर से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत के लिये आप ऑनलाइन, टोल फ्री नंबर या फिर ई-मेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
UIDAI ने ट्वीट कर कहा है कि आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर को ऐड करने के लिए किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं होती।
आधार नंबर की मदद से आप कई उपयोगी और आवश्यक सेवाएं जैसे मोबाइल फोन कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन और बैंकिंग का उपयोग कर पाते हैं।
नामाकंन करने और आधार कार्ड प्राप्त करने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी इसमें गलत है तो इसे आप इसे सही या अपडेट करवा सकते हैं।
UIDAI ने मंगलवार को एक ट्वीट कर बताया कि अब आप घर बैठे UIDAI की वेबसाइट पर अपना नाम, पता, जन्मतिथि व लिंग अपडेट करा सकते हैं।
आधार का गलत इस्तेमाल न हो इसको लेकर बीच-बीच में कई तरह के बदलाव भी होते रहे हैं।
मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधार (AADHAAR) और पैन (PAN) कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। फाइनैंस बिल को मंजूरी के साथ ही जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी दूरसंचार कंपनियों से अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधा देने को कहा है, जिससे वे जान सकें कि उनके आधार से उनके कौन-कौन से मोबाइल सिम संबद्ध हैं।
आधार से अपने खाते को लिंक करना हो सकता है आपके लिए परेशानी का सबब हो, लेकिन यदि आप IRCTC से अपना आधार नंबर लिंक करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही फायदेमंद होगा।
वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किया है।
आधार कार्ड की मान्यता के बारे में जांच करने के लिए यनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की वेबसाइट से जानकारी हासिल की जा सकती है
आधार एक्ट में बैंक खाता खोलने से लेकर गैस कनेक्शन लेने जैसी सेवाओं के लिए आधार नंबर की जानकारी दिए जाने का उल्लेख है
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने आधार से जुड़ी योजनाओं को लेकर असमंजस पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है
सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा है कि 31 दिसंबर तक सभी ट्रेडिंग एकाउंट से आधार नंबर को जोड़ना अनिवार्य है और इस समय सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने चार करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराने की अंतिम तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने या PAN बनवाने के लिए आधार नंबर बताने की अनिवार्यता से छूट दी है।
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे नहीं करने पर आपके पैन नंबर को रिजेक्ट किया जा सकता है।
ट्रेन में सफर करने वालों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। 1 जुलाई से रेलवे तत्काल टिकटों पर 50 फीसदी रिफंड देने सहित कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है।
इंडियन रेलवे यात्रियों के सफर को सुगम और बेहतर बनाने के लिए एक नई एप लाने जा रही है। इसके जरिए यात्री 17 काम सिर्फ एक क्लिक के जरिए आसानी से कर सकेंगे।
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