डीजीसीए के बयान में कहा गया है कि हालांकि अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल उड़ानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मार्गो पर केस-टू-केस आधार पर अनुमति दी जा सकती है।
देश में महंगाई से शायद ही कोई क्षेत्र अधूरा रह गया है। महंगाई की ताजा मार पड़ी है हवाई सफर पर।
देश में फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने बताया कि फ्लाइट में मास्क नहीं पहनने पर यात्री को उतार दिया जाएगा।
वर्तमान में भारत ने कई देशों के साथ एयर बबल समझौतों में प्रवेश किया है। यह दोनों देशों के नागरिकों को किसी भी दिशा में यात्रा करने की अनुमति देता है।
सस्ती हवाई टिकटों का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गुरुवार (28 जनवरी) को निर्धारित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के निलंबन को 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया है।
पुलिस ने 24 वर्ष के एक व्यक्ति और एक टैक्सी चालक को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के एक कर्मचारी का कथित तौर पर अपहरण करने और उसका मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) परिपत्र में यह भी कहा गया है कि पृथकवास अवधि खत्म होने के बाद जांच कराने की जरूरत नहीं है।
DGCA ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर जो रोक लगाई गई है उसे 31 दिसंबर रात 11.59 बजे तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि DGCA ने जिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति दी हुई है उनके ऊपर और मालवाहक उड़ानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
डीजीसीए के बयान में कहा गया है कि हालांकि अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल उड़ानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मार्गो पर केस-टू-केस आधार पर अनुमति दी जा सकती है।
नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गयी है। विमानन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
जर्मनी की सबसे बड़ी लुफ्थांसा एयरलाइन ने 20 अक्टूबर तक भारत के लिए अपनी सभी एयरलाइंस को रद्द कर दिया है।
DGCA ने शनिवार को ही उड़ान के दौरान फोटोग्राफी पर रोक को लेकर आदेश जारी किया था। जिसके मुताबिक उड़ान के दौरान किसी भी तरह की फोटोग्राफी पर रोक का निर्देश था। हालांकि DGCA ने आज साफ किया कि कुछ खास स्थितियों को छोड़कर बाकी स्थितियों में फोटोग्राफी की अनुमति रहेगी।
डीजीसीए ने सभी विमानन कंपनियो, एयरपोर्ट अथॉरिटी और दूसरे सभी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को इस आदेश की कॉपी भेजी है।
घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी एयरलाइनों में लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए पूर्ण राशि वापस करने का प्रस्ताव दिया गया है।
डीजीसीए द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के प्रसार में कमी न आने और इसकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई प्रभावी दवा या ईलाज न मिलने की स्थिति में भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर आगामी 30 सितंबर तक रोक जारी रखने का निर्णय लिया है।
पिछले हफ्ते रनवे पर विमान दुर्घटना में 18 लोगों की मौत
सरकार ने उड़ान समय के आधार पर न्यूनतम और अधिकतम किराए की सीमा तय की है
कोरोना संकट की वजह से डीजीसीए ने रोक की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया।
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