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बिहार: महागठबंधन को एक और झटका! मर्डर केस में इस MLA को आजीवन कारावास की सजा; जा सकती है विधायकी

मनोज भोजपुर जिले के अगिआंव विधानसभा के सुरक्षित सीट से भाकपा माले के विधायक हैं। उनके साथ 23 अन्य आरोपियों को भी उम्रकैद और 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

Reported By : Nitish Chandra Edited By : Khushbu Rawal Published : Feb 13, 2024 06:30 pm IST, Updated : Feb 13, 2024 06:30 pm IST
manoj manzil- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO विधायक मनोज मंजिल की फाइल फोटो

बिहार में फ्लोर टेस्ट के बाद महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। हत्या के मामले में आरोपी रहे भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। 2015 में हुए जेपी सिंह हत्याकांड में आरोपी थे। आरा सिविल कोर्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसके साथ ही अब मनोज मंजिल की विधायकी भी जा सकती है।

23 अन्य आरोपियों को भी उम्रकैद की सजा

मनोज भोजपुर जिले के अगिआंव विधानसभा के सुरक्षित सीट से भाकपा माले के विधायक हैं। उनके साथ 23 अन्य आरोपियों को भी उम्रकैद और 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान साक्ष्य पाए जाने पर उपरोक्त सजा सुनाई गई। सजा के बिंदु पर फैसले के बाद मिले विधायक समेत सभी दोषी आरोपितों को कस्टडी में ले लिया गया है।  

बता दें कि मनोज मंजिल ने साल 2020 में पहली बार महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। नामांकन के समय उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी लेकिन बाद में जमानत पर बाहर आए थे।

9 साल पहले हुई थी निर्मम हत्या

अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव में विगत 20 अगस्त 2015 को हुई माले नेता सतीश यादव की हत्या के बाद जेपी सिंह की हत्या हुई थी। इस घटना के बाद चौरी थाना क्षेत्र के बेरथ पुल के समीप नहर किनारे से शव बरामद किया गया था। शव बरामद किए जाने के बाद शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी।  इस मामले में जेपी सिंह के पुत्र के बयान पर 23 नामजदों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराई गई थी जिसे लेकर कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई थी।

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