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वीडियो कॉल पर हनीट्रैप का शिकार हो गया ये कॉरपोरेट सलाहकार, एक झटके में गंवा बैठा 6.5 लाख रुपए

 Published : May 31, 2023 01:01 pm IST,  Updated : May 31, 2023 01:01 pm IST

वीडियो कॉल पर न्यूड कॉल करके लोगों को ब्लैकमेल करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार मामला एक कॉरपोरेट सलाहकार से जुड़ा है, जिसे ब्लैकमेल किया गया और 6.5 लाख रुपए वसूल कर लिए गए।

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हनीट्रैप के मामले बढ़े Image Source : REPRESENTATIVE PIC/PIXABAY

ठाणे: डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से उससे होने वाले फ्रॉड और क्राइम भी बढ़ रहे हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के ठाणे शहर में कॉरपोरेट सलाहकार की पोजीशन पर काम करने वाले 39 साल के एक शख्स से जुड़ा है, जो सिर्फ एक हनीट्रैप का शिकार होकर अपने 6.5 लाख रुपए गंवा बैठे और इस हनीट्रैप को केवल एक छोटी सी वीडियो कॉल के जरिए अंजाम दिया गया।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने बताया, 'पीड़ित शख्स की शिकायत के मुताबिक, 17 मार्च, 2023 को उसे एक नंबर से व्हाट्सऐप वीडियो कॉल आया था और फोन पर एक महिला ने उससे बात की थी। फोन के बीच में ही उसने अचानक अपने कपड़े उतार दिए, जिसके बाद शख्स ने फौरन फोन काट दिया। कुछ समय बाद व्यक्ति को महिला से एक वीडियो और कुछ स्क्रीनशॉट मिले, जिसमें व्यक्ति महिला से बातचीत करते नजर आ रहा था। उसने तुरंत इस वीडियो और स्क्रीनशॉट को डिलीट कर दिया। शिकायतकर्ता के हवाले से अधिकारी ने कहा कि अगले दिन व्यक्ति को किसी अज्ञात नंबर से फोन आया जिसमें फोन करने वाले ने खुद को दिल्ली पुलिस आयुक्त बताया और व्यक्ति को सूचित किया कि महिला देह व्यापार करती है और पुलिस द्वारा महिला को गिरफ्तार करने की कोशिश में उन्हें व्यक्ति का वीडियो मिला जो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाना था।'

अधिकारी के मुताबिक, 'फोन करने वाले ने फिर पीड़ित से कहा कि अगर वह सोशल मीडिया पर वीडियो को अपलोड होने से रोकना चाहता है तो वह एक व्यक्ति से संपर्क करे। अधिकारी ने कहा कि जब पीड़ित ने उस व्यक्ति को फोन किया तो उसने कथित रूप से उससे 50,000 रुपये की मांग की और उसने बदनामी के डर से भुगतान कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उसे 18 से 25 मार्च के बीच अलग-अलग व्यक्तियों का फोन आया जिन्होंने उससे कुल 6.50 लाख रुपए वसूल लिए।'

अधिकारी ने कहा कि इसके बाद व्यक्ति ने मंगलवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर 10 लोगों और पांच अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (विश्वासघात), 34 (साझा मंशा से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है। (इनपुट: भाषा)

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