Monday, January 12, 2026
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'बच्चों ने चीनी मांझे से उड़ाई पतंग तो इसके जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं अभिभावक', हाई कोर्ट का सख्त निर्देश

चाइनीज मांझे की खरीद पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने का भी ऐलान किया है। सरकार ने ये भी कहा है कि चाइनीज मांझा की रोक को लेकर टीवी और अखबारों पर विज्ञापन दिए जाएंगे।

Edited By: Dhyanendra Chauhan @dhyanendraj
Published : Jan 12, 2026 10:38 pm IST, Updated : Jan 12, 2026 10:47 pm IST
सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : PTI सांकेतिक तस्वीर

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को चीनी मांझे (नायलॉन का तीखा धागा) पर जारी प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराए जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर कोई बच्चा इस घातक डोर से पतंग उड़ाता पाया जाता है, तो उसके अभिभावक को कानूनन जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने आम लोगों के बीच इस बात के प्रचार का निर्देश भी दिया कि चीनी मांझे की बिक्री या उपयोग पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) (लापरवाहीपूर्ण कृत्य के कारण होने वाली मृत्यु) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। 

चीनी मांझे के कारण लोगों की मौत 

हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने चीनी मांझे के कारण लोगों की मौत और दुर्घटनाओं का पिछले साल 11 दिसंबर को जनहित याचिका के तौर पर खुद संज्ञान लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि चीनी मांझे की बिक्री रोकने के लिए पहले ही कदम उठाए गए हैं और पतंग की इस डोर से जुड़े हादसों से लोगों को बचाने के लिए कई एहतियाती उपाय भी किए जा रहे हैं। 

प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलेगा प्रचार

प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि चीनी मांझे की बिक्री और इस्तेमाल रोकने के लिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार अभियान चलाया जाएगा। इस पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार को विशिष्ट निर्देश दिया कि इस अभियान के तहत प्रकाशित किया जाए कि यदि कोई व्यक्ति चीनी मांझे की बिक्री या उपयोग करता पाया जाता है, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) (लापरवाहीपूर्ण कृत्य के कारण होने वाली मृत्यु) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। 

अभिभावक को ठहराया जा सकता है जिम्मेदार

युगल पीठ ने कहा, ‘इस विषय पर भी ध्यान दिया जाए कि यदि कोई नाबालिग बच्चा चीनी मांझे का उपयोग करता पाया जाता है, तो उसके अभिभावक को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।’ सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के सामने हाजिर इंदौर के जिलाधिकारी शिवम वर्मा ने कोर्ट को बताया कि उसके इन निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन जल्द से जल्द आवश्यक आदेश जारी करेगा जिसे सभी पड़ोसी जिलों में भी तत्काल प्रसारित किया जाएगा। 

'चीनी मांझे' पर है प्रतिबंध, इसके बाद भी होता है इस्तेमाल

अधिकारियों ने कहा कि इंदौर में पिछले डेढ़ महीने के भीतर कथित तौर पर चीनी मांझे से गला कटने के कारण अलग-अलग घटनाओं में 16 वर्षीय लड़के और 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो चुकी है। नायलॉन से बना मांझा इतना तीखा होता है कि इससे जानलेवा घाव हो सकता है। जनमानस में 'चीनी मांझे' के नाम से मशहूर इस धागे पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद पतंगबाजी के शौकीन अपने प्रतिद्वंद्वियों की पतंग काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।

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