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G20 बैठक से पहले दिल्ली पुलिस ने यातायात और मेट्रो के लिए जारी की एडवाइजरी, क्या आपको है इसकी जानकारी

 Edited By: Adarsh Pandey
 Published : Aug 28, 2023 03:00 pm IST,  Updated : Aug 29, 2023 07:20 am IST

अगले महीने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस बैठक को लेकर दिल्ली में यातायात और मेट्रो संबंधी कई बदलाव किए गए हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एक बुलेटिन जारी किया है।

G20 बैठक से पहले दिल्ली पुलिस ने यातायात और मेट्रो के लिए जारी की एडवाइजरी- India TV Hindi
G20 बैठक से पहले दिल्ली पुलिस ने यातायात और मेट्रो के लिए जारी की एडवाइजरी Image Source : SOCIAL MEDIA

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। ये कार्यक्रम प्रगति मैदान के स्टेट ऑफ आर्ट कंवेंशन कॉप्लेक्स में आयोजित होना है। इसे ध्यान में रखते हुए पूरी दिल्ली में सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था किए जा रहे हैं। इसके अलावा यातायात में भी बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस ने लोगों की आवाजाही को आसान बनाए रखने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने बुलेटिन जारी करते हुए उसमें लिखा है कि सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और विशेषतौर पर नई दिल्ली इलाके में विस्तृत नियम लागू होंगे।

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में क्या है?

गैर गंतव्य(जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है) वाहनों को ईस्टर्न एवं वेस्टर्न एक्सप्रेसवे या फिर अन्य वैकल्पिक मार्गों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। उन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा किसी भी प्रकार के माल वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि जरूरी सामग्री जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा की आपुर्ति करने वाले वाहनों को प्रवेश करने की अनुमति होगी। इसके लिए उनके पास वैध 'नो एंट्री परमिशन' होना आवश्यक है।

दिल्ली में किसी भी अंतरराज्यीय बसों का आखिरी स्टॉप रिंग रोड होगा।

दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की सड़क पर चलेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा यहां मौजूद सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को भी रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी।

हवाईअड्डे, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही और दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

वास्तविक निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के अंदर आने-जाने की अनुमति होगी। होटल, अस्पताल और अन्य जरूरी प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, कैटरिंग आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद जाने की अनुमति होगी।

ट्रैफिक में क्या होंगे बदलाव?

सामान उठाने वाली गाड़ियों और बसों के अलावा अन्य सभी सामान्य यातायात को रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा NH-48 से राव तुला मार्ग की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को ओलोफ पाल्मे मार्ग की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।

NH-48 से धौला कुआं की तरफ किसी जाने वाले मार्ग पर किसी भी तरह के वाहन को जाने की परमिशन नहीं होगी।

किन मार्गों पर पूरी तरह से रोक

सभी प्रकार के माल वाहक, कमर्शियल वाहन, अंतर्राज्यीय और स्थानीय बसें एवं इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम बसों को मथुरा रोड, भैरो रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान टनल के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। यह रोक 7 से 10 सितंबर तक रहेगी।

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