1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. मनीष सिसोदिया की जमानत पर हुई सुनवाई, ED-CBI ने हाई कोर्ट से मांगा समय, बताई ये वजह

मनीष सिसोदिया की जमानत पर हुई सुनवाई, ED-CBI ने हाई कोर्ट से मांगा समय, बताई ये वजह

 Reported By: Atul Bhatia Edited By: Malaika Imam
 Published : May 08, 2024 12:55 pm IST,  Updated : May 08, 2024 01:12 pm IST

दिल्ली हाई कोर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत चायिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। ईडी और सीबीआई दोनों ने हाई कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने चार दिन का समय दिया है।

न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया- India TV Hindi
न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया Image Source : PTI

दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत चायिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी और सीबीआई ने हाई कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। ED के वकील ने कहा कि मैंने एक आवेदन दिया है। 3 मई को नोटिस जारी किया गया था, जिसके कारण हमें जवाब देने के लिए केवल 3 दिन का समय मिला। ईडी ने कहा कि जांच अधिकारी आईओ सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार करने में व्यस्त है। जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय और दिया जाए। सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने समय मांगे जाने के अनुरोध पर आपत्ति जताई।

समय मांगे जाने का सिसोदिया के वकील ने किया विरोध

मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि निचली अदालत में उनके द्वारा दाखिल जवाब पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वे डेढ़ साल से अधिक समय से इसकी जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा, हम 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म कर देंगे। ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका को कई बार स्थगित भी किया गया था। दलीलें सुनने के बाद जज ने कहा, मैं केवल 4 दिन का समय दे रहा हूं। मैं मामले को सोमवार के लिए रख रहा हूं। इस मामले पर अब 13 मई को सुनवाई होगी।

हफ्ते में एक बार पत्नी से मिलने की परमिशन 

3 मई को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ED-CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही उन्हें बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की इजाजत भी दी थी। हाई कोर्ट से पहले सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट में सिसोदिया के वकील ने दलील दी थी कि उन्हें 11 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में रखा गया है और कार्यवाही में भी देरी हो रही है। इस पर CBI ने कहा था कि किसी आरोपी को जमानत तब तक नहीं दी जा सकती है, जब तक यह साबित न हो जाए कि उसके भागने का खतरा नहीं है। वह गवाहों -सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। 

न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ाई गई है 

दोनों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को CBI ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ED ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। 7 मई 2024 को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ाई गई है।

ये भी पढ़ें-

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। दिल्ली से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।