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मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, अब हर हफ्ते कर सकेंगे ये काम

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कस्टडी पैरोल में सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी है।

Written By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Feb 05, 2024 03:53 pm IST, Updated : Feb 05, 2024 04:57 pm IST
मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत।- India TV Hindi
Image Source : PTI मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब तक जमानत नहीं मिल पाई है। हालांकि, कोर्ट की ओर से उन्हें जमानत तो नहीं लेकिन एक और बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कस्टडी पैरोल में सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। इस दौरान डॉक्टर भी उनसे मिलेंगे। कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को ये सुविधा अगले आदेश तक मिलती रहेगी।

कोेर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट में दी गई अपनी अर्जी में मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी से हफ्ते में दो बार मिलने की इजाजत मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने अगले आदेश तक उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मिलने की इजाजत दी। कोर्ट  ने कहा है कि यह व्यवस्था कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेगी। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर सुनवाई 12 फरवरी को दोपहर 2 बजे तय की है।

सुप्रीम कोर्ट से भी मिली अच्छी खबर

सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमवार को आश्वासन दिया है कि वह दिल्ली शराब नीति अनियमितता मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को जल्द ही सूचीबद्ध करेगा। सिसोदिया की ओर से पेश वकील एएम सिंघवी ने कहा कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एक साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले खारिज की थी याचिका

बीते साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ मनीष सिसोदिया की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी थी।

 
 
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