Saturday, April 27, 2024
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गुरुग्राम में बिल्डर के घर से CBI को मिले रिवॉल्वर और 24 कारतूस, फर्स्ट फ्लोर से कूदने में टूटी पैर की हड्डी

बिल्डर के घर तलाशी के दौरान CBI की टीम को एक रिवॉल्वर, 24 कारतूस और संजीव कुमार के नाम से एक बंदूक का लाइसेंस मिला, जिसकी वैधता एक जनवरी, 2021 को समाप्त हो गई थी।

India TV News Desk Edited By: India TV News Desk
Published on: February 24, 2023 22:51 IST
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Image Source : FILE सीबीआई ने गुरुग्राम में एक बिल्डर के यहां छापा मारा था।

गुरुग्राम: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने गुरुग्राम के सेक्टर-72 स्थित टाटा प्रीमंती सोसाइटी में एक बिल्डर के आवास पर छापेमारी कर एक रिवॉल्वर और 24 कारतूस बरामद किये। पुलिस ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को जब CBI की टीम बिल्डर संजीव कुमार के घर पहुंची, तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने किराए के फ्लैट की पहली मंजिल से कूद गया, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई।

1 जनवरी 2021 को खत्म हो गई थी रिवॉल्वर की वैधता

सीबीआई के रणधीर कुमार सिंह द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार, मेसर्स गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड के प्रवर्तक/निदेशक तथा ‘गारंटर’ पूनम कुमार और संजीव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने अपनी जांच के सिलसिले में गुरुवार को संजीव कुमार के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान टीम को एक रिवॉल्वर, 24 कारतूस और संजीव कुमार के नाम से एक बंदूक का लाइसेंस मिला, जिसकी वैधता एक जनवरी, 2021 को समाप्त हो गई थी।

मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया कुमार
तलाशी के बाद गुरुवार को बादशाहपुर थाने में संजीव कुमार पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि कुमार दिल्ली से यहां आया था और सेक्टर 72 में टाटा प्रीमंती सोसाइटी के एक फ्लैट में रह रहा था। भागने के प्रयास में पैर की हड्डी टूट जाने के बाद कुमार को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया।

एक अन्य मामले में मिली IPS को राहत
गुरुग्राम के ही एक अन्य मामले में करोड़ों रुपये की लूट से जुड़े एक मामले में आरोपित सस्पेंडेड IPS अधिकारी धीरज सेतिया को शुक्रवार को उस समय राहत मिली जब पुलिस ने मुख्य आरोपियों की लिस्ट से उनका नाम हटा दिया। मामले की जांच कर रहे STF के एक अधिकारी ने बताया कि एक अदालत में दायर सप्लिमेंट्री चार्जशीट में सेतिया का नाम कॉलम 2 में रखा गया है। अधिकारी के मुताबिक, यह दिखाता है कि मौजूदा स्तर पर सेतिया के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

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