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हिंडनबर्ग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच से किया इनकार, दिये ये दिशा निर्देश

शीर्ष अदालत ने उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया जिनमें आरोप लगाया गया था कि अडाणी समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी की गई है। प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेबी को कानून के अनुरूप अपनी जांच तार्किक नतीजे तक पहुंचानी चाहिए।

Reported By: Nirnay Kapoor @@nirnaykapoor
Published : Jan 03, 2024 17:36 IST, Updated : Jan 03, 2024 17:36 IST
Supreme Court- India TV Hindi
Image Source : FILE सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए, समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेराफेरी किए जाने के आरोपों की जांच विशेष जांच दल से कराने से बुधवार को इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने सेबी से दो लंबित मामलों की जांच तीन माह के भीतर करने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अदालत को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की नियामक नीतियों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। पीठ ने साथ ही कहा कि जांच का जिम्मा किसी और को सौंपे जाने की जरूरत नहीं है। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि सेबी ने अडाणी समूह पर आरोपों से जुड़े 24 में से 22 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

  1.  इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जांच की जरूरत नहीं है। सेबी इस जांच को पूरा करने में सक्षम है। सेबी के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने का अदालत का अधिकार सीमित है। अदालत  को सेबी की नियामक नीतियों पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करने से बचना चाहिए। विशेष नियामक द्वारा बनाई गई नीति की जांच करते समय न्यायिक समीक्षा का दायरा यह जांचना है कि क्या यह मौलिक अधिकारों, संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है।
  2.  तीसरे पक्ष की रिपोर्ट को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता: इस अदालत ने सेबी की जांच के नतीजे में हस्तक्षेप नहीं किया है। सेबी को अपनी जांच को कानून के मुताबिक तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए। इस मामले के तथ्य सेबी से जांच के हस्तांतरण की गारंटी नहीं देते हैं। इस अदालत के पास किसी एजेंसी द्वारा की जा रही जांच को एसआईटी या सीबीआई को स्थानांतरित करने की शक्ति है। 
  3. SC ने OCCRP रिपोर्ट खारिज की; जांच का आधार नहीं हो सकता: जांच के हस्तांतरण की सीमा का अस्तित्व प्रदर्शित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा ओसीसीआरपी रिपोर्ट पर लगाए गए दावे को खारिज कर दिया गया है कि सेबी ने जांच करने में लापरवाही बरती थी। अपने आरोपों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के प्रयास के बिना किसी तीसरे पक्ष संगठन की रिपोर्ट को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है।
  4. डीआरआई का मुद्दा पहले ही सुलझ चुका है और पत्र पर निर्भरता गलत है: इसके अलावा याचिकाकर्ता की डीआरआई के पत्र पर निर्भरता गलत है क्योंकि इस मुद्दे को डीआरआई के महानिदेशक, सीईएसटीएटी और इस न्यायालय द्वारा पहले ही सुलझा लिया गया है।
  5. 5. टकराव के आरोप निराधार: विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के खिलाफ हितों के टकराव के आरोप निराधार हैं और खारिज किए जाते हैं। केंद्र सरकार और सेबी विशेषज्ञ समिति के सुझावों पर रचनात्मक रूप से विचार करेंगे। इन्हें सिफ़ारिशों की एक गैर-विस्तृत सूची के रूप में माना जा सकता है और भारत सरकार और सेबी ईसी की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और नियामक ढांचे को मजबूत करने, निवेशकों की सुरक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के सामान्य कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आगे की कार्रवाई करेंगे।
  6. हिंडनबर्ग ने भारतीय निवेशकों को नुकसान पहुंचाया: सेबी और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां इस बात की जांच करेंगी कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च और अन्य संस्थाओं के संचालन के कारण भारतीय निवेशकों को जो नुकसान हुआ है, उसमें कानून का उल्लंघन शामिल है और क्या इसलिए, उचित कार्रवाई की जाएगी।
  7. एफपीआई विनियमों में संशोधन के कारण कोई disability नहीं: सेबी का दावा है कि एफपीआई नियमों में संशोधन के कारण अदानी समूह की जांच में कोई disability नहीं है। योग्यता के आधार पर, सेबी ने तर्क दिया है कि एफपीआई रेग 2014 वास्तव में अपारदर्शी संरचनाओं को प्रतिबंधित नहीं करता है। उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें यह शर्त भी शामिल थी कि जब भी उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाएगा तो वे अपने लाभकारी स्वामित्व का विवरण प्रदान करेंगे।
  8. सेबी द्वारा दिए गए तर्क में दम है कि किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं: 2018 के संशोधन में कुछ अपवादों के साथ सभी एफपीआई द्वारा अनिवार्य खुलासे की आवश्यकता थी। इसने नियमों को कड़ा करने और लाभकारी स्वामित्व विवरण के अनिवार्य प्रकटीकरण की दिशा में एक बदलाव को चिह्नित किया।

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