EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। इस नियम के तहत सभी अकाउंट होल्डर्स का UAN भी आधार वेरिफाइड होना जरूरी है।
अभिभावक अपने हाल में पैदा हुए नवजात बच्चे का भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं।
सरकार ने शुक्रवार को करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की। इसके तहत कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज को लेकर नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट दी जायेगी।
सरकार ने बड़ी राहत देते हुए आधार को पैन से जोड़ने की तारीख को तीन महीने आगे बढ़ा दिया है। अब पेनकार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी गई है।
लोग घर बैठे नाम, लिंग, जन्मतिथि और पता अपडेट कर सकते हैं, और इसके लिये उन्हें केंद्र आने की जरूरत नहीं होगी। आधार में ये जानकारी अपडेट करना निशुल्क नहीं है।
यूआईडीएआई ने बताया कि आधार में नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और भाषा में सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आधार अपडेट आवेदन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
नई व्यवस्था के तहत एमएसएमई के पंजीकरण के लिए अब केवल पैन (स्थायी खाता संख्या) और आधार देने की जरूरत होगी।
आधार नंबर से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत के लिये आप ऑनलाइन, टोल फ्री नंबर या फिर ई-मेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड बेहद जरुरी है। अगर आप आधार कार्ड बनवाना चाहते है और वह भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के तो इसके लिए हम आपको नियम की जानकारी देने जा रहे है।
आधार नंबर से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत के लिये आप ऑनलाइन, टोल फ्री नंबर या फिर ई-मेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप आधार नंबर के साथ दर्ज मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं करते तो नंबर बदलने पर आप वेरिफिकेशन के वक्त ओटीपी नहीं पा सकेंगे और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।
अपना आधार दोबारा हासिल करने के लिए आपको अपने आधार नंबर या पंजीकरण आईडी या वर्चुअल आईडी की आवश्यकता होगी।
आधार से पैन को लिंक करना काफी आसान है। अब कोई भी अपने घर बैठे आसानी से अपने आधार को पैन से लिंक कर सकता है।
आधार कार्ड को लेकर UIDAI ने बड़ी जानकारी साझा की है। इस जानकारी से लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। UIDAI लोगों के लिए आधार को लेकर समय-समय पर जानकारी साझा करता रहता है ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचती रहे और वह सजग रहे।
आधार नंबर के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए आप वेबसाइट के जरिये या एसएमएस के जरिये अपना नंबर लॉक कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर नंबर को फिर से अनलॉक किया जा सकता है।
आधार के अभाव में किसी भी मज़दूर को सरकारी लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।
यूआईडीएआई ने कहा कि यदि आप आधार में एक बार जन्म तिथि में सुधार या अपडेट करवा चुके हैं तो आप इसे दोबारा नहीं कर पाएंगे।
सरकार ने लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस समयसीमा को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसकी जगह अब नियम का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी आधार नंबर धारकों के लिए एक खास विकल्प दिया है। इस खास विकल्प की मदद से कोई भी जान सकता है कि उसके आधार का कब कब इस्तेमाल किया गया है।
आप आधार कार्ड बनाकर बंपर कमाई कर सकते है। वर्तमान में आधार कार्ड (Aadhaar Card) भारतीय नागरिकों के लिए बहुत अहम दस्तावेज है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक के तमाम कामों के लिए आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है।
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