अदालत के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा हुई और इसे आम भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। यहां पूजा के बाद बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए उमड़े।
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी की जिला अदालत में याचिका दाखिल कर कि व्यास परिसर में पूजा अर्चना के कोर्ट के आदेश को पंद्रह दिन तक लागू न करने की अपील की है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिला मजिस्ट्रेट सेटलमेंट प्लॉट नं.-9130 स्थित भवन के दक्षिण में स्थित तहखाने में पुजारी से मूर्तियों की पूजा व राग-भोग कराएं। रिसीवर को सात दिन में लोहे की बाड़ का उचित प्रबंध कराने के भी निर्देश दिए गई हैं। वहीं मुकदमे की अगली सुनवाई आठ फरवरी को होगी।
वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के हित में फैसला दिया। इसे लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये फैसला सरासर गलत है।
वाराणसी जिला अदालत द्वारा हिंदू समुदाय को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया गया है। इसके बाद कल देर रात तहखाने को खोलकर उसमें पूजा की गई। लेकिन इस बीच ज्ञानवापी के साइन बोर्ड पर मस्जिद की जगह 'मंदिर' लिख दिया गया।
31 साल बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा आखिरकार शुरु हो गई है। कोर्ट के आदेश के बाद ही मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
वाराणसी के जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है।
काशी के ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को व्यासजी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिल गया है। वाराणसी की जिला अदालत ने सात दिनों के अंदर व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है।
शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वाराणसी के सिविल जज के आदेश पर वजूखाने को साल 2022 के मई महीने में सील कर दिया गया था। याचिका के जरिए वाराणसी के जिला जज की कोर्ट के 21 अक्टूबर 2023 के फैसले को चुनौती दी गई है।
एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद कई खुलासे हुए हैं। वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को इसकी जानकार दी है। साथ ही उन्होंने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि यह स्पष्ट हो गया है कि यहां पर एक भव्य हिंदू मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ASI की ओर से कुल 839 पन्नों की रिपोर्ट दाखिल की गई है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था।
वाराणसी से ज्ञानवापी पर बड़ी खबर है। एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि ज्ञानवापी में प्राचीन मंदिर के खंभों की पुष्टि हुई है।
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और आम सहमति बनी कि एएसआई की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद वजूखाने की साफ-सफाई शुरू हो चुकी है। बता दें कि प्रशासन इसकी निगरानी कर रहा है। पूरी साफ-सफाई के इस कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। साथ ही हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के प्रतिनिधि वहां मौजूद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के 'वजूखाना' के पूरे एरिया की सफाई कराने की अनुमति दे दी है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देखरेख में कराई जाएगी।
वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से एक नई याचिका दाखिल की गई है। याचिकार्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि कथित शिवलिंग वाली जगह पर साफ-सफाई करवाई जाए।
मुस्लिम पक्ष ने ईमेल के जरिए सर्वे की स्टडी रिपोर्ट की मांग की है। इससे पहले हिंदू पक्ष ने भी ईमेल के जरिए रिपोर्ट प्राप्त करने की अर्जी लगाई है। 18 दिसंबर को ASI ने कोर्ट में सर्वे की स्टडी रिपोर्ट पेश किया था।
ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी।
ज्ञानवापी विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है।
लंबे समय से विवादों में रहे ज्ञानवापी मामले में हुई एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को आज कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की अगली तारीख दी है। बता दें कि रिपोर्ट को सफेद कपड़े में सीलबंद करके पेश किया गया है।
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