इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई को सर्वे की इजाजत देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आनेवाला है। इससे पहले 27 जुलाई को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी पर दिए गए बयान के बाद हड़कंप मच गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के बयान पर निशाना साधा है।
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम उसको (ज्ञानवापी) मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है, वो देखे।
अदालत इस बाबत 3 अगस्त को फैसला सुनाने वाली है। मुख्य न्यायधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत ने इस मामले पर कहा कि तीन अगस्त तक एएसआई सर्वेक्षण पर लगी रोक बरकरार रहेगी।
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई को सर्वेक्षण करना है। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम के साथ जीपीआर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्वे करने के लिए आईआईटी कानपुर की टीम ज्ञानवापी परिसर जाएगी।
ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर फिलहाल 3 अगस्त तक रोक जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाएगा।
ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट आज इस पर कोई आदेश दे सकता है।
ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे पर कल तक के लिए रोक लगा दी है। कल भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी।
ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा है। इस सुनवाई के बाद आज साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी का सर्वे होगा या फिर रोक दिया जाएगा।
ज्ञानवापी मामले की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। इसकी जानकारी मुस्लिम पक्ष के वकील ने दी है।
ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट कल नए बेंच का गठन करेगी। आज हुई सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर पहले ही रोक लगाई थी। आज हुई सुनवाई में इसके लिए बेंच गठन का फैसला लिया गया है। कल बेंच का गठन होगा।
वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक ASI के सर्वे पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाए।
ASI ने यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू कर दिया है। इस सर्वे की रिपोर्ट ASI को 4 अगस्त तक सौंपनी है। 30 लोगों की टीम अंदर मौजूद है।
काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक जांच होगी। कोर्ट को इसकी रिपोर्ट 4 अगस्त तक सौंपी जाने है।
वाराणसी की एक अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे करने की इजाजत देने के फैसले से मुस्लिम पक्ष असंतुष्ट है।
काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले वाराणसी कोर्ट का अहम फैसला आया है। कोर्ट ने इस परिसर का एएसआई सर्वे कराने को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों को लेकर सुनवाई होगी। इन मामलों में कोर्ट की तरफ होने वाली टिप्पणियों पर देशभर की नजर बनी रहेगी।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष की राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में Civil Suit दाखिल किया गया था।
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