सुप्रीम कोर्ट ने माना कि POCSO बच्चों की सुरक्षा के लिए न्याय की सबसे गंभीर अभिव्यक्ति है, लेकिन इसका बढ़ता दुरुपयोग अब अनदेखा नहीं किया जा सकता है।
इंदौर की स्पेशल कोर्ट ने 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी दिनेश को पॉक्सो व IPC धाराओं के तहत 4 बार उम्रकैद और 42,000 रुपये जुर्माने की सजा दी। अदालत ने पीड़िता के लिए 3 लाख रुपये मुआवजा देने की सिफारिश भी की।
पिता दादा ने पीड़ित नाबालिग की मां से कहा था, ‘‘तुम्हारी बेटी मर क्यों नहीं जाती? अगर वह नहीं मरती तो हम उसे मार देंगे।’’ इससे आहत होकर लड़की ने एक सुसाइड नोट लिखा और जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
महाराष्ट्र की ठाणे अदालत ने एक 54 वर्षीय व्यक्ति को 3 साल की बच्ची को गाल पर चूमने और गले लगाने के मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की कोई गलत मंशा साबित नहीं हुई।
झांसी में 62 वर्षीय रिटायर्ड वकील भानु प्रकाश सरवरिया की उनके पड़ोसी सचिन वर्मा ने गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी को लगता था कि वकील ने एक पुराने केस में ठीक से उसकी पैरवी नहीं की थी। पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कर्नाटक के चित्रदुर्गा में बेटी के पिता ने पुलिस थाने के बाहर जहर खा लिया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस पर POCSO का मामला दर्ज करने में देरी का आरोप लगा है।
मुंबई के एक जाने-माने स्कूल की महिला टीचर पर 16 साल के छात्र का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। टीचर नाबालिग छात्र को शराब पिलाती थी और फिर 5 स्टार होटल ले जाकर उससे यौन संबंध बनाती थी।
गुजरात के मेघराज जिले में 13 वर्षीय बालिका से रेप करके उसे गर्भवती करने की वारदात सामने आई है। पुलिस ने 51 साल के दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है।
वाराणसी से मुंबई पहुंचकर 19 वर्षीय युवक ने फोन न उठाने पर 17 साल की लड़की के साथ खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
भारत समेत दुनियाभर के विभिन्न देशों में महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। आइए जानते हैं कि रेप को लेकर अलग-अलग देशों में क्या है सजा का प्रावधान।
पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना घटी है। आरोपी बच्ची को अपने साथ बीती शाम बहला-फुसलाकर ले गया था।
नाबालिग लड़के के साथ बलात्कार करने के आरोप में महिला को दोषी पाया गया। आरोपी महिला के खिलाफ ये पूरा मामला पॉक्सो कोर्ट में चला। जहां कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 20 साल कैद की सजा और 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बच्ची ने स्कूल में बताया कि उसके पिता ही उसके साथ अश्लील हरकतें करते हैं। इसके बाद शिक्षक की मदद से मां ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
कोर्ट की सजा सुनकर वहां मौजूद लोगों ने कहा कि यह राज्य में पहली बार है कि किसी व्यक्ति को तिहरी मौत की सजा दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी व्यक्ति के मां और बहन को भी दो साल जेल में डालने की सजा सुनाई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के चाचा की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप तय किए जाने के खिलाफ कोर्ट में दलील दी गई थी।
दक्षिणी दिल्ली में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात की घटना सामने आई है। बलात्कार का आरोप उसके ट्यूशन शिक्षक पर ही लगा है। आइए जानते हैं पूरा मामला।
हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 12 साल की एक लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ रेप करने के आरोप में पुलिस ने 33 साल के एक सब्जी विक्रेता को गिरफ्तार किया है।
उत्तर प्रदेश के आगरा में शख्स ने नहाते समय नाबालिग लड़की का वीडियो बना लिया। इसके बाद उसने धमकी देकर कई बार नाबालिग से रेप की घटना को अंजाम दिया।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में 22 साल के एक शख्स पर आरोप है कि उसने 12 साल की छात्रा को पहले तो स्कूल में गलत तरीके से छुआ फिर बाद में रास्ते में भी उसके साथ छेड़खानी की।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़