पीपीएफ खाता 15 साल में मैच्यॉर हो जाता है। लेकिन आप चाहें तो एक फॉर्म भरकर इसे 5-5 साल के लिए आगे भी बढ़वा सकते हैं।
पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, भारत सरकार की एक लंबी अवधि की बचत योजना है जो सुरक्षित निवेश, टैक्स-फ्री रिटर्न और आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करती है। पीपीएफ स्कीम में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। यानी इस योजना में 15 साल तक आप पैसे जमा कर सकते हैं।
पीपीएफ खाता 15 साल में मैच्यॉर हो जाता है। लेकिन आप चाहें तो एक फॉर्म भरकर इसे अगले 5 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। किसी भी पीपीएफ खाते को 5-5 साल के लिए बढ़ाकर अधिकतम 50 साल तक चलाया जा सकता है। पीपीएफ खाते को किसी भी बैंक में खुलवाया जा सकता है।
खाता खोले जाने के कम से कम 5 साल पहले पीपीएफ अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता। च्योरिटी से पहले पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति केवल कुछ शर्तों के तहत दी जाती है, जैसे कि चिकित्सा आपात स्थिति, उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत, या एनआरआई बनना।
पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी निवेश स्कीम है, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। अब ये एक सरकारी स्कीम है तो इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। पीपीएफ पर अभी 7.1 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिल रहा है। देश के किसी भी बैंक में पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है।
पीपीएफ में आपको हर साल पैसा जमा कराना होता है। पीपीएफ खाते में अगर आपने एक साल में कम से कम 500 रुपये भी जमा नहीं किए तो आपका खाता बंद कर दिया जाता है। देशभर के तमाम बैंक और डाकघरों में पीपीएफ खाता खोला जाता है।
देश के छोटे निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पीपीएफ को लेकर नए नियम जारी किए हैं।
पीपीएफ अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में से कही एक जगह ही खोला जा सकता है। पीपीएफ दरअसल, भारत सरकार की एक बचत स्कीम है। पीपीएफ खाता खोलने का एक और फायदा यह है कि इससे व्यक्ति अपने खाते की बैलेंस राशि पर लोन ले सकता है।
फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि पीपीएफ पर ब्याज दर अप्रैल 2020 से संशोधित नहीं की गई है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का इंतजार खत्म होगा।
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) अकाउंट को लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इसमें अकाउंट (PPF Account) को समय से पहले बंद करने के बारे में कुछ बदलाव हुए हैं।
आसमान छूती इस महंगाई के दौर में अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए निवेश करना आवश्यक है। किसी विपरीत परिस्थिति में यह निवेश ही आपके काम आने वाला है। वैसे तो निवेश करने के कई विकल्प हैं लेकिन PPF में निवेश को सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता है। PPF अकाउंट बंद हो गया है तो इसे चालू करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप।
PPF के नियमों के अनुसार प्रत्येक खाताधारक हर फाइनेंशियल ईयर में केवल एक बार पार्शियल विड्रॉल की सुविधा मिलती है।
पीपीएफ एकाउंट (PPF account ) में हर साल न्यूनतम निवेश की रकम नहीं डाले जाने पर यह खाता इनएक्टिव यानी निष्क्रिय हो जाता है।
आप अपने नाम पर या किसी नाबालिग के अभिभावक के रूप में पीपीएफ एकाउंट खुलवा सकते हैं। वर्तमान में पीपीएफ एकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का सालाना निवेश किया जा सकता है।
इस स्कीम में निवेश पर आपको इनकम टैक्स में 80C के तहत आयकर छूट का लाभ मिलता है। वहीं, इसके ब्याज से होने वाली आय पूरी तरह आयकर के दायरे से बाहर होती है।
अपना एकाउंट रिवाइव कराने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस 50 रुपए की पेनाल्टी भी लगाते हैं। जो भी आपकी बकाया राशि है उसे भरने के साथ पेनाल्टी भी देना होगा।
पीपीएफ एकाउंट को परिपक्वता अवधि के बाद भी बिना कोई राशि जमा किए चालू रखा जा सकता है
पीपीएफ खाते पर सरकार द्वारा तय की जाने वाली दर के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। पीपीएफ खाते में राशि जमा करने पर टैक्स कटौती का लाभ भी मिलता है।
प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। पीपीएफ एकाउंट पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है।
PPF खाता अब समय से पहले बंद कर सकेंगे, नाबालिक भी खोल सकेंगे लघु बचत खाता, वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर प्रस्ताव दिया है
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