मंत्री ने यह भी बताया कि 2015 की तुलना में 2023 में खिलौनों के आयात में 52 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि क्यूसीओ ने गुणवत्ता को सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने पीएम मोदी के हवाले से कहा, दशकों से, भारत गुणवत्ता के लिए विदेशी मानकों पर निर्भर रहा है। अब देश की गति और प्रगति हमारे अपने मानकों से तय होगी।
BIS Recruitment 2023: नौकरी की खोज कर रहे कैंडिडेट्स इधर ध्यान दें। भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस ने सलाहकार पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार बीआईएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
नए आदेश के बाद अब सामानों का प्रोडक्शन, बिक्री, कारोबार, इम्पोर्ट और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का सिम्बल न मौैजूद हो।
मंत्रालय ने कहा कि इन उत्पादों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने से खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी।
अब जल्द ही आपके जूतों पर BIS का ठप्पा देखने को मिल सकता है। सरकार 1 जुलाई से 24 फुटवियर उत्पादों पर सख्त नियम लागू करने जा रही है।
सोने की बिक्री से जुड़े नियमों में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं, जिसे 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया जाएगा। आइये जानते हैं इसके बारे में
हॉलमार्किंग गोल्ड ज्वेलरी पर तीन निशान होंगे, जिसमें बीआईएस मार्क, शुद्धता कैरेट में और गोल्ड के लिए फाइननेस (उदाहरण 22के916, 18के750, 14के585) और छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड होगा।
16 जून से केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी। अतिरिक्त 20, 23 और 24 कैरेट के सोने के लिए भी हॉलमार्किंग की अनुमति होगी।
कोई भी व्यक्ति जो बिना आईएसआई मानक हेलमेट का निर्माण, भंडारण, बिक्री या आयात करता है, उसे एक साल तक की कैद या न्यूनतम एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है
देश में पहली जून से सोने की ज्वैलरी में बीआईएस की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी, और सिर्फ 22 कैरट, 18 कैरट और 14 कैरट के सोने के गहनों की ही बिक्री हो सकेगी।
जीजेसी ने कोविड-19 स्थिति के कारण हॉलमार्किग समय-सीमा को जून 2021 के बजाये जून 2022 तक बढ़ाने की मांग की है।
सरकार के मानक संगठन ने सभी मॉल और हवाई अड्डों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके परिसर के भीतर कोई गैर-बीआईएस प्रमाणित खिलौने न बेचे जाएं।
1 जून से, ज्वेलर्स को केवल 14,18 और 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी ही बेचने की अनुमति होगी।
बीआईएस ने विशेष विवरणों में संशोधन किया है, जिससे हल्के भार के हेलमेट बनेंगे। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.7 करोड़ टू-व्हीलर बनाए जाते हैं।
एजेंसी मुख्य रुप से इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए स्टैंडर्ड मानक तैयार करती है. इसी को देखते हुए कॉमर्स मंत्रालय की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया था। देश में सोने के हॉलमार्क जैसे नियमों को BIS ही तय करती है. हॉलमार्क सरकारी गारंटी है।
अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के पानी पर भारतीय मानक ब्यूरो की रिपोर्ट को ‘झूठी और राजनीति से प्रेरित’ करार दिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में पीने का पानी गुणवत्ता जांच में असफल रहा है।
पासवान बुधवार को नये BIS कानून 2016 के लागू होने के बाद BIS की संचालन परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे
बाजार शोध कंपनी नील्सन के अनुसार, LED बल्ब बनाने वाले 76% ब्रांड तथा LED डाउनलाइटर्स बनाने वाले 71% ब्रांड सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं।
BIS का नया अधिनियम 12 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। इसमें आभूषण जैसे उत्पादों और कई सेवाओं को अनिवार्य मानक व्यवस्था के तहत लाने का प्रावधान है।
केंद्र ने रिवाइज्ड बिल्डिंग कोड का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्यों को अपनाना होगा। इसके तहत इमारत के ढांचे की सुरक्षा के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे।
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