आयकर कार्यालय तथा आयकर सेवा केंद्र (एएसके) 29 से 31 मार्च के दौरान छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। आयकरदाताओं को वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले कर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है।
आयकर विभाग ने कहा है कि उसे करदाताओं पर भरोसा है और वे बिना किसी भय के 31 मार्च तक अपना रिटर्न दाखिल करें। यह समय-सीमा सभी कंपनियों और उन लोगों के लिए है जिन्होंने नोटबंदी के बाद बड़ी मात्रा में नकद राशि जमा कराई है।
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि कर चोरी रोकने के विभिन्न उपायों के लागू होने के बाद जीएसटी से होने वाला राजस्व संग्रहण अगले वित्त वर्ष के आखिर तक एक लाख करोड़ रुपए मासिक हो सकता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि कर विभाग बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं में निवेश करने वाले लेकिन उससे प्राप्त आय या लाभ की घोषणा नहीं करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर रहा है।
आयकर अधिकारी अब उन करदाताओं को उनके रिटर्न में छोटा-मोटा अंतर पाए जाने पर डिमांड नोटिस नहीं जारी करेंगे। करदाता के रिटर्न (आईटीआर) व विभाग द्वारा बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से जुटाए गए ब्यौरे में छोटे-मोटे अंतर को लेकर यह नीति अपनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री द्वारा नामांकन पत्र के साथ दिए गए चुनावी हलफनामे से यह जानकारी प्राप्त हुई...
वेतनभोगी कर्मचारी उत्सुकता से आम बजट 2018 का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें इनकम टैक्स में कुछ राहत दे सकती है। कानून के अनुसार वेतनभोगी कर्मचारियों को कई कटौती का लाभ मिलता है।
अप्रैल 2017 से 7 नवंबर 2017 के दौरान देश में कुल 3.89 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं जो पिछले साल के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है
बेनामी संपत्ति रोधी कानून के प्रावधानों के तहत 30 लाख रुपये से अधिक संपत्ति पंजीयन मामलों में आयकर रिटर्न का मिलान किया जा रहा है
आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग पहले ही आयकर रिटर्न भर चुके हैं लेकिन अबतक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है उनके रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पुरानी सोच छोड़कर कम नकदी (लेस कैश) वाली अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेनदेन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है।
मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद जब डाटा खंगाला गया तो 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गईं जो सिर्फ हवाला का कारोबार करती थीं। कालेधन के कामों में लिप्त थीं।
आयकर भरने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है और उससे पहले आप अपना आधार नंबर पैन नंबर से लिंक कराकर आयकर भर सकते हैं
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में करदाताओं को हो रही परेशिानियाें को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ा कर 5 अगस्त कर दी है।
इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी लेकिन वेबसाइट ठप पड़ने के के बाद संभव है कि इसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाए।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने में करदाताओं की मदद के लिए इनकम टैक्स विभाग ने मोबाइल एेप आयकर सेतु लॉन्च किया है। इस की मदद से आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
आयकर विभाग कथित कर चोरी के उन 30,000 से अधिक मामलों की जांच कर रहा है जिनमें करदाता द्वारा नोटबंदी के बाद रिटर्न आयकर रिटर्न में संशोधन किया गया
नोटबंदी के दौरान अगर आपने अपने किसी एक या अलग-अलग बैंक खाते में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई है तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी
CBDT ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या (PAN) हासिल करने के लिये आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा।
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे नहीं करने पर आपके पैन नंबर को रिजेक्ट किया जा सकता है।
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