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जेल से बाहर आ सकता है राम रहीम, हरियाणा सरकार के मंत्री ने कही ये बड़ी बात

18 जून को लिखे पत्र में अधिकारियों ने यह बताने के लिये कहा है कि गुरमीत की पैरोल पर रिहाई संभव है या नहीं। जेल अधीक्षक ने पत्र में उल्लेख किया है कि गुरमीत का जेल में व्यवहार ठीक है और उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। जिसके बाद यह माना जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल दी जा सकती है।

Reported by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jun 24, 2019 05:07 pm IST, Updated : Jun 24, 2019 05:19 pm IST
ram raheem- India TV Hindi
Image Source : SOCIAL MEDIA जेल से बाहर आ सकता है राम रहीम

रोहतक। जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आ सकता है। दरअसल गुरमीत की ओर से 42 दिन की पैरोल की अर्जी दाखिल किये जाने के बाद जेल अधीक्षक ने सिरसा जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। जेल अधीक्षक ने पत्र में उल्लेख किया है कि गुरमीत का जेल में व्यवहार ठीक है और उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। जिसके बाद यह माना जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल दी जा सकती है।

अब हरियाणा सरकार के मंत्री केएल पंवार का भी इस मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा, “सभी दोषियों को 2 साल के बाद पैरोल का हकदार माना जाता है। अगर किसी दोषी का जेल में अच्छा आचरण होता है, तो इसका उल्लेख पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय पुलिस को अपनी रिपोर्ट में  करता है। यह सत्यापन के बाद कमिश्नर के पास जाता है, वह अंतिम निर्णय लेते हैं।”

खेती करने के लिए मांगी है पैरोल

जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने हरियाणा के सिरसा में अपने खेतों में खेती करने के लिये एक महीने से अधिक समय की पैरोल मांगी है। गुरमीत (51) बलात्कार के दो मामलों और पत्रकार की हत्या में दोषी ठहराये जाने के बाद से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।

अगस्त 2017 में सुनाई गई थी सजा

गुरमीत को दो महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में अगस्त 2017 में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस साल जनवरी में उसे और तीन अन्य दोषियों को एक पत्रकार की हत्या के 16 साल पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 

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