गो फर्स्ट ने 30 मई तक के लिए अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि 27 मई तक कंपनी उड़ानों को शुरू करेगी। लेकिन एक बार फिर उड़ानों के रद्द होने के बाद यात्रियों को रिफंड किया जाएगा।
एयरलाइन ने नियामक के कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि वह जल्द से जल्द उड़ानों को फिर से शुरू करने पर काम कर रही है।
फ्लाइट के झटके इतने तेज थे कि इस दौरान यात्रा कर रहे 7 यात्रियों को चोटें आईं। एयर इंडिया द्वारा सिडनी में एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई।
चार महीने के अंदर यह तीसरा मौका है जब नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया पर लापरवाही को लेकर जुर्माना लगाया है।
इंडिया फ़्लाइट Al-915 (दिल्ली-दुबई) के पायलट ने नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में बुलाया था।
Go First Flight Refund: एयरलाइन ऑपरेटर को इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आगे का निर्णय उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए एक काम करने का नियामक ने आदेश दिया है।
लीज पर विमान देने वाली कंपनियों व उनकी डिटेल्स को डीजीसीए ने अपनी वेबसाइट पर शेयर भी किया है। गौरतलब है कि गो फर्स्ट ने गुरुवार को ही अपनी सभी फ्लाइट्स को 9 मई तक सस्पेंड करने का ऐलान किया है।
गो फर्स्ट एयरलाइंस ने अपनी सभी उड़ानें 3 और 4 मई को कैंसिल कर दी हैं। एयरलाइंस ने डीजीसीए को इसकी जानकारी दी है। एयरलाइंस ने इसके पीछे की बड़ी वजह भी बताई है। जानिए-
एनओसी प्राप्त होने के साथ एयरलाइन जल्दी ही हवाई परिचालक का परमिट लेने के लिये नागर विमानन महानिदेशालय के पास आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया इस मामले में केबिन क्रू की कोई भूमिका नहीं दिख रही है लेकिन जांच पूरी होने तक विमान के पूरे परिचालक दल की सेवा निलंबित रखी जाएगी।
फ्लाइट में पायलट ने अपनी महिला दोस्त को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए दोस्त को कॉकपिट में घुमाया। इस कारण यह मामला सुर्खियों में आ गया और डीजीसीए ने इस बाबत मामला दर्ज कर लिया है।
विमानन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार भारतीय एयरलाइन 26 मार्च से शुरू हो रहे ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के दौरान कुल 22,907 साप्ताहिक घरेलू उड़ानों का संचालन करेंगी।
26 नवंबर को न्यूयॉर्क-दिल्ली की जिस फ्लाइट में एक महिला के ऊपर यात्री ने पेशाब की थी, उस फ्लाइट के पायलट को डीजीसीए ने सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि इस मामले की जांच डीजीसीए द्वारा काफी गंभीरता से की जा रही थी।
डीजीसीए ने मैसर्स एयर एशिया (इंडिया) लिमिटेड के जवाबदेह प्रबंधक, प्रशिक्षण प्रमुख और सभी नामित परीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा था।
डीजीसीए ने एयर विस्तारा पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एयर विस्तारा पर यह जुर्माना देश के पूर्वोत्तर इलाके में कम सेवा वाले क्षेत्रों के लिए अनिवार्य उड़ानों की न्यूनतम संख्या का संचालन नहीं करने के लिए लगाया गया।
डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यात्री की पहचान अफसर हुसैन के रूप में हुई है, जिसे नई दिल्ली से पटना जाना था। अफसर द्वारा इंडिगो की विमान संख्या 6E-214 में टिकट की बुकिंग की गई थी। अपनी यात्रा के लिए अफसर हुसैन तय समय पर एयरपोर्ट पर पहुंच गया।
DGCA Fines Air India Rs 30 Lakh: विमान में 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया (AI) के यात्री द्वारा महिला पर पेशाब करने मामले में डीजीसीए ने एयरलाइन पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। डीसीसीए ने नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।
एयरलाइन के मुताबिक, यात्रियों को ई-मेल के जरिए फ्लाइट के समय में बदलाव की जानकारी दी गई थी। विमान ने उन यात्रियों को लेकर उड़ान भरी, जो ई-मेल की जांच के बाद एयरपोर्ट पहुंचे।
ये मामला 10 दिसंबर का बताया जा रहा है। डीजीसीए ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। इस शख्स ने घटना को केवल इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वह लोगों को डराना चाहता था।
न्यूयार्क से दिल्ली की एयर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। अब डीजीसीए ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।
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